मोटरसाइकिल और 50,000 रुपया नहीं दे सकी, दहेज की खातिर फिर जिंदा जली एक बेटी
एसएचओ के मुताबिक, पुलिसिया जांच में ऐसा पता चल रहा है कि युवती को मारने के लिए सुसराल वालों ने पेट्रोल डाल कर उसे जलाया और उसके बाद चिकित्सकों ने जयपुर में लड़की को मृत घोषित किया।
राजस्थान में दहेज की खातिर बेटी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को बताया है कि सवाई माधोपुर के बमनवास थाना क्षेत्र इलाके में एक य़ुवती को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। इस युवती की छह महीने पहले शादी हुई थी और उससे दहेज की मांग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि 19 मई को यह घटना सिरसली में हुई है। जानकारी के मुताबिक, दहेज की खातिर यहां महिला पर पेट्रोल डाल कर उन्हें जिंदा जला दिया गया। युवती के मायके वालों को जब इसके बारे में पता चला जब वो जयपुर स्थित सवाई मान सिंह अस्पताल पहुंचे थे लेकिन चिकित्सकों ने उनकी बेटी को 20 मई को मृत घोषित कर दिया।
इस मामले में श्रीराम पुरा गांव के रहने वाले 37 साल के पप्पू लाल बैरवा ने 20 मई को युवती के ससुराल वालों के खिलाफ अपनी बेटी की हत्या करने का केस दर्ज कराया है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि उनकी बेटी की शादी 14 नवंबर, 2022 को सवाई माधोपुर के सिरसली गांव में नवल किशोर बैरवा के संग हुई थी। उन्होंने कहा कि शादी के दौरान दहेज में उन्होंने सभी जरूरी सामान दिये थे। लेकिन सुसराल के लोग लड़की को एक मोटरसाइकिल और 50,000 रुपये के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे।
पिता के मुताबिक, उनकी बेटी ने कई बार उनसे इस बात की शिकायत की थी कि उसके पति और अन्य ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। बमनवास पुलिस स्टेशन के के एसएचओ मनीष शर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को जिंदा जला देने की शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि दहेज की खातिर उनकी बेटी को सुसराल वालों ने जिंदा जलाया। वो लोग उसे मोटरसाइकिल और पचास हजार रुपये के लिए टॉर्चर किया जा रहा था।
इस मामले में पुलिस ने धारा 498A, 304B और 34 के तहत केस दर्ज किया था। लेकिन जांच में बात सही पाए जाने के बाद इन धाराओं को 302 (हत्या) में बदला जाएगा। एसएचओ के मुताबिक, पुलिसिया जांच में ऐसा पता चल रहा है कि युवती को मारने के लिए सुसराल वालों ने पेट्रोल डाल कर उसे जलाया और उसके बाद चिकित्सकों ने जयपुर में लड़की को मृत घोषित किया। इस मामले में पुलिस ने मृतक युवती के पति नवल किशोर बैरवा, सास कैलाशी देवी, बिल्लू बैरवा और गोलू तथा ननद और भाई पर हत्या के केस दर्ज किया है।