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तय मियाद से ज्यादा देर तक कराया भजन, रणथंभोर में 12 पर 25-25 हजार का जुर्माना, गाड़ियां भी जब्त

राजस्थान के रणथंभौर बाघ अभयारण्य (आरटीआर) क्षेत्र में तय समय के बाद भी भजन कार्यक्रम कराने पर 12 वाहन मालिकों के खिलाफ तगड़ा ऐक्शन हुआ है।

Krishna Bihari Singh भाषा, जयपुरSun, 6 April 2025 08:55 PM
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तय मियाद से ज्यादा देर तक कराया भजन, रणथंभोर में 12 पर 25-25 हजार का जुर्माना, गाड़ियां भी जब्त

राजस्थान के रणथंभौर बाघ अभयारण्य (आरटीआर) क्षेत्र में निर्धारित समय के बाद भी भजन का कार्यक्रम करने के लिए 12 वाहन मालिकों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई हुई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि इन आरोपी 12 वाहन मालिकों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वन अधिकारियों का कहना है कि इलाके में शाम के समय बाघ और अन्य जानवर घूमते रहते हैं। ऐसे में तय समय के बाद इलाके में इंसानों की मौजूदगी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकती है।

एक अधिकारी ने बताया कि अभयारण्य क्षेत्र में त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पुजारी समेत 12 वाहन मालिकों पर निर्धारित समय के बाद कथित तौर पर भजन कार्यक्रम करने के लिए 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। शुक्रवार को मंदिर के पुजारी हिमांशु शर्मा ने अभयारण्य के भीतर स्थित इस ऐतिहासिक त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भजन-कीर्तन के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था।

रणथंभौर बाघ अभयारण्य के मुख्य वन संरक्षक और ‘फील्ड डायरेक्टर’ अनूप केआर ने बताया कि श्रद्धालुओं को शाम पांच बजे तक मंदिर में जाने की अनुमति है। उन्हें शाम सात बजे तक वापस लौटना होता है। हालांकि, वन विभाग के कर्मचारियों ने देखा कि कुछ वाहन रात आठ बजे के बाद भी खड़े थे। इससे संदेह पैदा हुआ। मामले की जांच में पाया गया कि पुजारी के बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए भक्ति संध्या का कार्यक्रम हो रहा था।

फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर के अनुसार, निर्धारित समय से ज्यादा देर तक इंसानों की इलाके में मौजूदगी नियमों का गंभीर उल्लंघन है। शाम के समय बाघ और अन्य जानवर इलाके में घूमते रहते हैं। ऐसे में मंजूर टाइमिंग के बाद वहां मानवीय उपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकती है। वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 27 और 51 के तहत शर्मा सहित 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

अधिकारी ने बताया कि भजन संध्या के लिए इस्तेमाल किए गए सभी 12 वाहनों को जब्त कर लिया गया है। हर वाहन मालिक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वन्यजीव अधिनियम के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर अभयारण्य में अवैध तौर पर जन्मदिन पार्टी किए जाने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी।

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