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इश्क की खुली पोल तो जान बचाने के लिए राजस्थान में हुआ दाखिल, इस पाकिस्तानी की गजब कहानी

बीएसएफ ने पिछले साल अगस्त में भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने के बाद हिरासत में लिए गए 21 साल के एक पाकिस्तानी शख्स को शनिवार शाम को राजस्थान के बाड़मेर जिले में बखासर सीमा से वापस पाक भेज दिया।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान टाइम्स, बाड़मेरSun, 19 Jan 2025 07:24 PM
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इश्क की खुली पोल तो जान बचाने के लिए राजस्थान में हुआ दाखिल, इस पाकिस्तानी की गजब कहानी

पिछले साल अगस्त में भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने के बाद हिरासत में लिए गए 21 साल के एक पाकिस्तानी शख्स को शनिवार शाम को राजस्थान के बाड़मेर जिले में बखासर सीमा से वापस पाक भेज दिया गया। जांच में इस शख्स के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। बीएसएफ के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) राज कुमार बसाता ने बताया कि जगसी कोहली नाम के शख्स को दिल्ली स्थित बीएसएफ मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया गया।

जगसी कोहली सीमा से 35 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के थारपारकर जिले के अकली खारोदा गांव का निवासी बताया जाता है। उसको राजस्थान पुलिस ने बाड़मेर के सेडवा थाना क्षेत्र के झाड़पा गांव से हिरासत में लिया था। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को उसके बारे में जानकारी दी थी। पूछताछ में उसने बताया कि वह 24 अगस्त, 2024 की आधी रात को नवातला सीमा के पास कंटीली तार की बाड़ को पार कर पैदल ही भारत में दाखिल हुआ था।

उसका कहना था कि वह नवातला सीमा से महज सात किलोमीटर दूर घोरामारी में रहने वाली एक 17 साल की लड़की से प्रेम करता था। वह 2020 से लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। वह उसके घर गया था। उसने लड़की को अपने साथ भाग चलने के लिए कहा था। हालांकि लड़की ने मना कर दिया था। दोनों के रिश्तों के बारे में लड़की के परिवार को पता चल गया था। इससे डर कर वह भाग कर भारत पहुंच गया था। वह इस कदर डर गया था कि उसने लड़की के घर से भागते समय आत्महत्या करने तक की कोशिश की थी।

हालांकि आत्महत्या करने की उसकी कोशिश विफल रही और वह बच गया था। उसे डर था कि लड़की का परिवार उसका पीछा कर रहा होगा। वह उनसे बचने के लिए आधी रात के आसपास सीमा पर पहुंचा और नवतला चौकी पर तार की बाड़ को पार कर गया। बीएसएफ के डीआईजी राज कुमार बसाता ने कहा कि जांच में कोहली के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिले। इससे अधिकारियों को कानूनी प्रावधानों के तहत उसे वापस पाकिस्तान भेजने की अनुमति मिल गई।

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