उदयपुर का कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड, आरोपी जावेद को मिली जमानत
- राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड के आरोपी जावेद जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 लाख रुपये के जमानत मुचलके और 1 लाख रुपये की राशि पर यह जमानत मंजूर की।
राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड के आरोपी जावेद जमानत दे दी है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने गुरुवार दोपहर उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी जावेद को जमानत दी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 लाख रुपये के जमानत मुचलके और 1 लाख रुपये की राशि पर यह जमानत मंजूर की। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुआ दिया।
याचिका में कहा गया था कि एनआईए ने बिना पुख्ता सबूत के केवल कॉल डिटेल के आधार पर उसे गिरफ्तार किया था, जबकि मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वो लंबे समय से जेल में बंद है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि आरोपी हत्याकांड की कड़ी में शामिल रहा है। उसने ही मुख्य आरोपियों को कन्हैयालाल के दुकान में होने की सूचना दी थी। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि 28 जून, 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हत्या कर उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया गया था। मामले में एनआईए ने जांच करते हुए रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद सहित अन्य को गिरफ्तार कर एनआईए अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। पूर्व में आरोपी फरहाद मोहम्मद को भी जमानत मिल चुकी है, जबकि मामले में पाक निवासी आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं।
बता दें राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जावेद को कन्हैयालाल की हत्या के 20 दिन बाद गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि वह घटना से एक दिन पहले मुख्य आरोपी रियात अत्तारी से मिला था। उसके घर की तलाशी में बिना धार वाली तलवार मिली थी। ऐसे में उस पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।