पानी का बिल नहीं चुकाया तो अब संपत्ति होगी कुर्क ! भजनलाल सरकार का फरमान
- राजस्थान के बाड़मेर जिले में पीएचईडी का नया फरमान चर्चाओं का विषय बन गया है। इसके मुताबिक 33 हजार उपभोक्ताओं पर 8 करोड़ रुपए का पानी का बिल बकाया है। ऐसे में वसूली के लिए जारी फरमान जारी में हिदायत दी गई है।
राजस्थान के बाड़मेर जिले में पीएचईडी का नया फरमान चर्चाओं का विषय बन गया है। इसके मुताबिक वसूली के लिए जारी फरमान जारी में हिदायत दी गई है कि उपभोक्ताओ ने पानी का बिल नहीं चुकाया तो अब संपत्ति कुर्क होगी। 33 हजार उपभोक्ताओं पर 8 करोड़ रुपए का पानी का बिल बकाया है। बाड़मेर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता के.के गुप्ता के शहर में पानी के बकाया बिल को लेकर मुख्यालय गम्भीर है। इसको लेकर सोमवार से अभियान चलाया जाएगा। बकाया राशि जमा नहीं करने पर फाइन वसूलने और कनेक्शन काटने और एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि ज़्यादा बकाया वालो से समझाइश की जाएगी इसके बाद संपति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
बाड़मेर में पिछले कई साल से पानी का बिल नहीं चुकाने वालों पर अब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार बाड़मेर शहर में 33 हजार उपभोक्ताओं के 8 करोड़ रुपए के बिल बकाया है। अब इन उपभोक्ताओं से बकाया राशि को वसूलने के लिए 11 नवंबर से अभियान शुरू किया जाएगादर। ईटीवी भारत राजस्थान की खबर के अनुसार शहर में पानी के बिल की बकाया राशि अत्यधिक होने के चलते मुख्यालय इसे गंभीरता से ले रहा है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता शहरी मनीष बेनीवाल द्वारा मिले निर्देशों के अनुसार विभाग पूरे शहर में अभियान शुरू कर रहा है। अभियान के तहत मुख्य रूप से यह तय किया गया है कि अवैध कनेक्शन पाए जाने पर कनेक्शन काटकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। हालांकि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अवैध कनेक्शन काटने को लेकर 5 अक्टूबर से अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत 250 से ज्यादा जल कनेक्शन काटे गए हैं।
नियमानुसार कनेक्शन काटने के बाद बकाया वसूली के लिए सरकार की ओर से कुर्की आदेश प्राप्त कर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही जिन उपभोक्ताओं के जल कनेक्शन पर वाल्व अथवा टोंटी नहीं लगे हुए हैं वे 15 नवंबर से पूर्व लगाना सुनिश्चित करें। जांच के दौरान पानी का अपव्यय पाए जाने पर विभागीय नियमानुसार पेनल्टी लगाई जाएगी एवं कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा अब वृहद स्तर पर अभियान चलाकर अवैध कनेक्शन, बकायादारों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा।