SSP को क्यों बचाया जा रहा; लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में पंजाब सरकार पर सख्त हुआ हाईकोर्ट
- हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वह पंजाब पुलिस के उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिसने खरड़ के सीआईए ऑफिस में पुलिस हिरासत से टीवी इंटरव्यू देने में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मदद की।
कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू देने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वह पंजाब पुलिस के उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिसने खरड़ के सीआईए ऑफिस में पुलिस हिरासत से टीवी इंटरव्यू देने में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मदद की।
जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने पंजाब सरकार से कहा कि वह मामले में निलंबित हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को बहाल करने पर विचार करे और यह सुनिश्चित करे कि निचले स्तर के अधिकारियों को बलि का बकरा न बनाया जाए। अब तक मोहाली के तत्कालीन एसएसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उन्हें बचाया क्यों किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी, जिसमें गृह विभाग के सचिव को पेश होने के लिए कहा गया है।
डीजीपी ने की प्रेस कॉन्फ्रैंस की ट्रांसक्रिप्ट मांगी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जब लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ था, उस समय पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा था कि ये इंटरव्यू पंजाब की किसी जेल में नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने पूछा है कि डीजीपी ने किस आधार पर यह बात कही थी। कोर्ट ने उस प्रेस कॉन्फ्रैंस की ट्रांसक्रिप्ट भी मांगी है। गौरतलब है कि अभी तक इस मामले में अब तक जिम्मेदार अधिकारियों डीएसपी गुरशेर सिंह, डीएसपी समर विनीत, सब इंस्पेक्टर रीना, सब इंस्पेक्टर जगतपाल जंगू, सब इंस्पेक्टर शगनजीत सिंह, एएसआई मुख्त्यार सिंह और हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश सिंह पर कार्रवाई हो चुकी है, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।
दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: एजी पंजाब
सुनवाई के दौरान पंजाब के एजी गुरमिंदर सिंह ने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सिंह ने अदालत को यह भी अवगत कराया कि मामले में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज को नियुक्त किया गया है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों के एक पैनल का सुझाव देने के लिए कहा क्योंकि नामित न्यायाधीश पहले से ही पंजाब सरकार द्वारा अन्य असाइनमेंट में नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट की फटकार के तुरंत बाद पंजाब सरकार ने मोहाली के पूर्व एसएसपी आईपीएस अधिकारी विवेकशील सोनी को सस्पैंड कर दिया है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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