हथियार और नशा तस्करी केस: जालंधर पुलिस को मिली गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 10 दिन की रिमांड
जालंधर पुलिस ने बिश्नोई की 31 अक्टूबर तक यानी 10 दिन की रिमांड हासिल की है। इस दौरान कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा प्रबंध रहे। पिछली बार बठिंडा कोर्ट में लॉरेंस की कस्टडी नहीं मिली थी।
कुख्यात गैंगस्टर और पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को हथियार-नशा तस्करी मामले में जालंधर पुलिस ने मोगा से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर शुक्रवार को अदालत में पेश किया। जालंधर पुलिस ने बिश्नोई की 31 अक्टूबर तक यानी 10 दिन की रिमांड हासिल की है। इस दौरान कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा प्रबंध रहे। पिछली बार बठिंडा कोर्ट में पुलिस एनकाउंटर और दूसरे गैंगों के जान से मारने की वकील की दलीलों के बाद जालंधर पुलिस को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं मिली थी इसलिए इस बार जालंधर पुलिस पूरी तरह अलर्ट थी। जालंधर कोर्ट में वीवीआईपी की तरह पुलिस की गाडिय़ों के काफिले में गैंगस्टर लॉरेंस को बख्तरबंद गाड़ी में लाकर कोर्ट में पेश किया गया।
इस मामले में करनी है पूछताछ
गैंगस्टर लारेंस पर जालंधर के थाना डिवीजन 5 में 17 मई 2022 का हथियारों की सप्लाई का मामला दर्ज हुआ था। सीआईए स्टाफ ने गांधी गांधी कैंप निवासी दीपक कपूर उर्फ दीपू को इसी साल हेरोइन और नाजायज हथियार के साथ काबू किया था। पूछताछ में उसने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस का नाम लिया था। उसने कहा था कि वह लॉरेंस के गुर्गों से नशा और हथियार लेकर आगे सप्लाई करता है। लॉरेंस जेल में बैठकर ही नशा और हथियारों की सप्लाई करवा रहा है। जेल के बाहर गैंगस्टर के इशारे पर उसके गुर्गे नशा और हथियार उपलब्ध करवाते हैं। पुलिस ने नशा तस्कर के बयानों के आधार पर लॉरेंस को केस में नामजद करके रिमांड पर लिया है।
पिछली बार बठिंडा कोर्ट से नहीं मिली थी ट्रांजिट रिमांड
इससे पहले जालंधर पुलिस की सीआईए टीम लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर लाने के लिए पिछली पेशी के दौरान बठिंडा गई थी लेकिन बठिंडा कोर्ट ने जालंधर पुलिस को लॉरेंस का ट्रांजिट रिमांड नहीं दिया था। लारेंस के वकील ने उसकी सुरक्षा पर सवाल उठाए गए थे। गैंगस्टर के वकील ने आशंका जताई थी कि उनके क्लाइंट को झूठे एनकाउंटर या फिर विरोधी गैंग से मरवाया जा सकता है।
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