राम रहीम को बार-बार मिल रही की पैरोल पर विवाद, SGPC ने उठाई बंदी सिखों की मांग
Ram Rahim Parole Update: एडवोकेट धामी ने कहा कि अगर कत्ल व बलात्कारी को इस समाज में घूमने के लिए खुला छोड़ा जा सकता है तो फिर धर्म के लिए संघर्ष करने वाले सिख बंदियों को रिहा करना क्यों मुश्किल है।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर 40 दिन की पैरोल मिलने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कड़ा विरोध जताया है। धामी ने कहा है कि अगर बलात्कार-कत्ल के दोषी को पैरोल मिल सकती है तो बंदी सिखों को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के लिए अगल नीति अपना रही है।
एडवोकेट धामी ने कहा कि अगर कत्ल व बलात्कारी को इस समाज में घूमने के लिए खुला छोड़ा जा सकता है तो फिर धर्म के लिए संघर्ष करने वाले सिख बंदियों को रिहा करना क्यों मुश्किल है। सरकारों की यह दोहरी नीति सिखों के अंदर बे-विश्वासी का माहौल पैदा कर रही है। अगर राम रहीम साल में 4 बार बाहर आ सकता है तो बंदी सिखों की रिहाई के लिए उठाई जा रही आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही।
अल्पसंख्यकों से भेदभाव कर रही सरकार
धामी ने कहा कि भारत देश के अंदर हर धर्म के लोग बसते हैं। पर दुख की बात है कि यहां संविधान की उल्लंघना करके अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत भरा रवैया अख्तियार कर नजरअंदाज किया जा रहा है। सजा पूरी कर चुके सिखों को पैरोल तक नहीं दी जा रही। एडवोकेट धामी ने कहा कि अगर देश में सिखों के अंदर बेगानों जैसा अहसास प्रबल होगा तो यह देश के लिए ठीक नहीं है। बंदी सिखों के मामले में सरकारें रिहाई का फैसला लें।
21 जनवरी को राम रहीम को मिली थी पैरोल
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। 21 जनवरी को गुरमीत राम रहीम सिंह को फिर से पैरोल मिल गई है। उसे तीन महीने में दूसरी बार पैरोल मिली है। पैरोल मिलने के बाद राम रहीम बरनावा डेरे के लिए रवाना हुआ। इस दौरान राम रहीम को लेने के लिए उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत पहुंची।
लगाई थी अर्जी
गुरमीत राम रहीम पैरोल के लिए अर्जी लगाई थी। शाह सतनाम सिंह के जन्मदिन में शामिल होने के लिए गुरमीत राम रहीम ने 25 अर्जी लगाई थी। 25 जनवरी के भंडारे और सत्संग के लिए डेरामुखी ने जेल प्रशासन को आवेदन भेजा था और सिरसा आने की अनुमति मांगी थी, जिसके लिए मंजूरी दे दी गई।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।