Hindi Newsपंजाब न्यूज़Lawrence Bishnoi Relief Court Acquitted him in One Case

जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को राहत, एक केस में कोर्ट ने कर दिया बरी; क्या थे आरोप

  • कोटकपूरा पुलिस ने साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया था। एक कपड़ा व्यापारी सुमित कुमार ने केस दर्ज करवाया था कि वॉट्सऐप कॉल पर गोल्डी बराड़ ने 50 लाख की रंगदारी की मांगी थी।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Wed, 29 Jan 2025 10:56 PM
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जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को राहत, एक केस में कोर्ट ने कर दिया बरी; क्या थे आरोप

जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक मामले में कोर्ट से राहत मिली है। कपड़ा व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगने के केस में बरी हो गया है। फरीदकोट जिला अदालत में मजिस्ट्रेट एस सोही की कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस केस में सह आरोपी और अब लॉरेंस गैंग चला रहा गोल्डी बराड़ भगोड़ा करार दिया जा चुका है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील अमित मित्तल ने बताया कि उनके मुवक्किल पर व्यवसायी से 50 लाख रुपए मांगने का आरोप है। आरोप है कि रंगदारी व्हाट्सएप कॉल के जरिए मांगी गई, लेकिन शिकायतकर्ता अपने आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दे सका।

'जान से मारने की धमकी दी थी'

कोटकपूरा पुलिस ने साल 2021 में लॉरेंस के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया था। एक कपड़ा व्यापारी सुमित कुमार ने केस दर्ज करवाया था कि वॉट्सऐप कॉल पर गोल्डी बराड़ ने 50 लाख की रंगदारी की मांगी थी। पैसे न देने पर कारोबारी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। काल करने वाले ने अपना नाम गोल्डी बराड़ बताया था और कहा था कि उसके काला जठेड़ी, लॉरेंस और दूसरे गैंगस्टरों से अच्छे संबंध हैं। इसके बाद उसने कारोबारी से 50 लाख रुपए की डिमांड की। उसने कारोबारी को धमकाया कि अगर उसने पैसे ने नहीं दिए तो उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा।

अगस्त 2022 में इस केस में हुई थी लॉरेंस की गिरफ्तारी

केस दर्ज होने के बाद 10 अगस्त 2022 में गैंगस्टर लॉरेंस को इस केस में गिरफ्तार किया गया। उसे एक केस के सिलसिले में तब पंजाब लाया गया था। तब फरीदकोट पुलिस ने लॉरेंस को इस मामले में गिरफ्तार कर फरीदकोट कोर्ट में पेश किया था। बाद में उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी होती रही। लेकिन कोर्ट को इस केस में लॉरेंस की संलिप्तता के सबूत नहीं मिले और गैंगस्टर लॉरेंस को बरी करने का आदेश दिया।

रिपोर्ट: मोनी देवी

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