जमानत शर्तों में रियायत को SC पहुंचे सिसोदिया, कोर्ट से ईडी-सीबीआई से मांगा जवाब; कब होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा है। दरअसल, सिसोदिया ने अपनी जमानत शर्तों में संशोधन की मांग की है,जिसके तहत उन्हें हर हफ्ते दो बार जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा है। सिसोदिया ने अपनी जमानत शर्तों में संशोधन की मांग की है, जिसके तहत उन्हें हर हफ्ते दो बार जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। शीर्ष अदालत ने आवेदन पर नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की। दरअसल, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होता है।
ईडी-सीबीआई से मांगा जवाब
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया की एप्लीकेशन पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। 9 अगस्त को शीर्ष अदालत ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि बिना सुनवाई के 17 महीने तक जेल में रहने की वजह से वह शीघ्र सुनवाई के अपने अधिकार से वंचित हो गए हैं।
क्या लगाई थीं शर्तें
शीर्ष अदालत ने सिसोदिया को जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई थीं। जिसमें उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना भी शामिल है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता 60 बार जांच अधिकारियों के समक्ष पेश हुए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, 'मैं (सिसोदिया) एक सम्मानित व्यक्ति हूं।' सिंघवी ने कहा कि मामले में अन्य आरोपियों पर भी शीर्ष अदालत ने ऐसी ही शर्त लगाई हैं।