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डेरेक ओ ब्रायन समेत ममता के 10 साथी हाजिर हों, दिल्ली की अदालत ने क्यों किया तलब?

टीएमसी नेता डेरेक ओ'ब्रायन, सागरिका घोष और साकेत गोखले को दिल्ली की एक अदालत ने समन जारी किया है। क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीMon, 21 April 2025 07:09 PM
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डेरेक ओ ब्रायन समेत ममता के 10 साथी हाजिर हों, दिल्ली की अदालत ने क्यों किया तलब?

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को कई सांसदों सहित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 10 नेताओं को समन जारी किया। जिन नेताओं को समन जारी किया गया है उनमें प्रमुख टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन और साकेत गोखले के साथ पार्टी नेता सागरिका घोष, विवेक गुप्ता, अर्पिता घोष, डॉ. शांतनु सेन, अबीर रंजन बिस्वास और सुदीप राहा शामिल हैं।

निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद प्रदर्शन

अदालत ने सोमवार को इन नेताओं को 8 अप्रैल, 2024 में निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद चुनाव आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए तलब किया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि पिछले साल 8 अप्रैल को आरोपी चुनाव आयोग (ईसीआई) के मेन गेट के बाहर जमा हुए और बिना किसी अनुमति के धारा 144 (दंड प्रक्रिया संहिता) लागू होने के बावजूद प्रदर्शन किया।

तख्तियां और बैनर लेकर किया था प्रदर्शन

इन नेताओं ने तख्तियां और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी धारा 144 की चेतावनी के बावजूद विरोध प्रदर्शन करते रहे जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।

क्या बोली अदालत?

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि मैंने चार्जशीट के साथ-साथ शिकायत भी देखी है। यह अदालत धारा 188 (लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा), 145 (अवैध सभा) और 34 (सामान्य इरादा) आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेती है। सभी आरोपियों को आईओ के माध्यम से 30 अप्रैल को तलब किया जाए।

क्यों किया था प्रोटेस्ट?

अब इस केस की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। सभी समन पाने वाले नेताओं के अदालत के समक्ष उपस्थित होने की उम्मीद है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली पुलिस ने टीएमसी नेताओं को हिरासत में लिया था। इन नेताओं ने चार केंद्रीय जांच एजेंसियों (सीबीआई, ईडी, एनआईए और आयकर विभाग) के प्रमुखों को हटाने की मांग के लिए आयोजित किया गया था।

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