यमुना प्राधिकरण के 3 हजार आवंटियों का जुर्माना होगा माफ, 26 जून को बोर्ड बैठक में रखे जाएंगे 50 प्रस्ताव
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन नहीं मिलने के बाद भी जुर्माने की मार झेल रहे तीन हजार से अधिक आवंटियों के लिए राहत भरी खबर है। यीडा की 26 जून को होने वाली बोर्ड बैठक में इनका जुर्माना माफ करने की तैय
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन नहीं मिलने के बाद भी जुर्माने की मार झेल रहे तीन हजार से अधिक आवंटियों के लिए राहत भरी खबर है। यीडा की 26 जून को होने वाली बोर्ड बैठक में इनका जुर्माना माफ करने की तैयारी है। यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक चेयरमैन नरेंद्र भूषण की अध्यक्षता में होगी। इसमें करीब 50 प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है। जुर्माने की मार झेल रहे आवंटियों के लिए भी प्रस्ताव रखा जाएगा। बैठक में ऐसे आवंटियों को शून्यकाल का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
प्रस्ताव के मुताबिक, अगर इसी जमीन पर कोर्ट स्टे है और आवंटी को अब तक कब्जा नहीं मिल पाया है तो उन्हें जुर्माने से राहत मिलेगी। इसके अलावा भूखंड का विकास नहीं होने, प्राधिकरण के पास जमीन नहीं होने आदि के चलते यदि कब्जा नहीं मिल पाया है और आवंटी पर जुर्माना लग रहा है तो यह जुर्माना भी माफ होगा। ऐसे आवंटियों की संख्या तीन हजार से अधिक है। इसमें आवासीय 2000 आवंटी हैं।
फ्लैटेड फैक्टरी की योजना का रास्ता साफ होगा : बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्ताव रखे जाने हैं। प्राधिकरण ने फ्लैटेड फैक्टरी परियोजना का ब्रोशर प्रस्तुत करेगा, ताकि इस योजना को निकाला जा सके। अगर किसी सेक्टर में किसी आवंटी को भूखंड नहीं मिल पा रहा है और भविष्य में उम्मीद भी कम है तो ऐसे आवंटियों को भूखंड दूसरी जगह दे दिया जाएगा।
बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्री करा सकेंगे : प्राधिकरण ने पिछली बोर्ड बैठक में बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्री कराने की समय सीमा घटाई थी। अब प्राधिकरण इस समय सीमा को बढ़ाने जा रहा है। अब जिन आवंटियों की चेक लिस्ट जारी हो गई है, वह 30 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्री करा सकेंगे।
43 जगहों पर श्मशान घाट और कब्रिस्तान बनेगा : जिन 29 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, वहां 43 स्थानों पर श्मशान घाट और कब्रिस्तान बनेगा। इनमें 26 स्थानों पर शमशान घाट बनाए जाएंगे और 17 स्थानों पर कब्रिस्तान बनाए जाएंगे।
ओटीएस योजना आएगी
यीडा एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लाएगा। बकायेदार आवंटियों के लिए जो यह योजना होगी। लाभ लेने से पहले आवंटियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बहुत सारे आवंटियों का पैसा बकाया है। वह समय पर पैसा नहीं दे पाए हैं। इसके चलते उन पर जुर्माना लगाया गया है। इसी योजना में जुर्माने से छूट मिलेगी।
ये प्रस्ताव भी रखे जाएंगे
यीडा नौ गांव के किसानों को बहुत जल्द 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देगा। इसको लेकर अदालत ने आदेश जारी कर दिया है। अदालत के आदेश पर अमल करने की सूचना बोर्ड को दी जाएगी। किसान इसकी मांग कर रहे थे। बैठक में सुरक्षा समूह का रिजयूल्यूशन प्लान, मास्टर प्लान, हेरीटेज सिटी की डीपीआर आदि प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखे जाएंगे।
ये है शून्यकाल : किसी आवंटी को प्राधिकरण ने भूखंड आवंटित किया है तो तय समय पर निर्माण कार्य करना है। निर्माण नहीं करने पर उस पर जुर्माना लगेगा, लेकिन कोर्ट स्टे के चलते उसे प्लाट पर कब्जा ही नहीं मिल पाया, लेकिन उस पर जुर्माना शुरू हो गया। कोर्ट स्टे की अवधि को शून्यकाल घोषित कर दिया जाता है। यानी इस दौरान कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
-डॉ. अरुणवीर सिंह (सीईओ, यमुना प्राधिकरण) ने कहा, ''जिन आवंटियों को किसी कारणवश कब्जा नहीं मिल पाया है, उन्हें जुर्माना देना पड़ रहा है। ऐसे आवंटियों को जर्माने से छूट देने की तैयारी है।''