अब दिल्ली पुलिस की एफआईआर में नहीं होगा उर्दू-फारसी शब्दों का इस्तेमाल
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक सर्कुलर जारी कर अपने कर्मियों को एफआईआर, डेली डायरी या चार्जशीट दर्ज करते समय जटिल उर्दू और फारसी शब्दों की जगह सरल शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक सर्कुलर जारी कर अपने कर्मियों को एफआईआर, डेली डायरी या चार्जशीट दर्ज करते समय जटिल उर्दू और फारसी शब्दों की जगह सरल शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहा है।
जारी सर्कुलर के तहत ये निर्देश जारी किए गए हैं कि पुलिस कर्मी व अधिकारी दैनिकी (डेली डायरी) लिखते समय, सूची और आरोप-पत्र जैसी चीजें तैयार करते समय अधिक से अधिक सरल शब्दों का उपयोग करें।
दरअसल, हाईकोर्ट ने 2019 में एक आदेश पारित किया था, जिसमें सरल शब्दों का इस्तेमाल करने के कहा गया था। कोर्ट ने कहा था कि यह देखा गया है कि आमतौर पर दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर लिखते वक्त, चार्जशीट दायर करते वक्त और यहां तक कि डीडी एंट्री करते वक्त भी उर्दू-फारसी के ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, जो आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं किया जाते।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 7 अगस्त 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि एफआईआर शिकायतकर्ता के शब्दों में ही दर्ज होनी चाहिए।