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Swati Maliwal MLC : स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई, कहां-कहां हुई चोटों की पुष्टि; देखें Report

'आप' की सांसद स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई के मामले में दिल्ली पुलिस को एम्स से स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है। इस रिपोर्ट में उनके बाएं पैर और दाएं गाल और आंख के नीचे चोट की पुष्टि हुई है।

Praveen Sharma नई दिल्ली। लाइव हिन्दुस्तान, Sat, 18 May 2024 01:47 PM
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आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंंद केजरीवाल के आवास पर हुई कथित पिटाई के मामले में दिल्ली पुलिस को एम्स से स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है। दिल्ली पुलिस अब इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल को गुरुवार देर रात एम्स में मेडिकल कराने के लिए लेकर गई थी। दिल्ली एम्स के जय प्रकाश नारायण ट्रॉमा सेंटर में कराए गए मेडिकल की रिपोर्ट में उनके बाएं पैर और दाएं गाल और आंख के नीचे चोट की पुष्टि हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में चार तस्वीरों के साथ चोट वाले स्थानों को दर्शाया गया है। 

एमएलसी रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वाति मालीवाल के बाएं पैर पर 3x2 सेंटीमीटर आकार की चोट थी और उनके दाहिनी आंख के नीचे दाहिने गाल पर 2x2 सेंटीमीटर आकार की एक और चोट थी।

स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव पर 13 मई को उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपीट करने का आरोप लगाया था। स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इस मामले में आरोपी बिभव कुमार के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। 'आप' की राज्यसभा सांसद द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में बिभव कुमार कई बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, बिभव कुमार ने कथित तौर पर स्वाति मालीवाल को कई बार लात और थप्पड़ मारे। स्वाति मालीवाल ने बिभव पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। 

बिभव पर इन धाराओं में दर्ज कराई एफआईआर

स्वाति मालीवाल ने इस कथित हमले के संबंध में शुक्रवार को तीस हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर अपने 164 के बयान दर्ज कराए थे। बिभव कुमार के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना) और धारा 323 (हमला करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की पूर्व अध्य स्वाति मालीवाल की ओर से एफआईआर में कहा गया है कि मैं लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन बिभव कुमार नहीं रुके और मुझे बेरहमी से घसीटा गया, मेरी छाती, पेट और शरीर के निचले हिस्सों पर लातें मारी गईं। मालीवाल ने अपनी शिकायत में कहा कि बिभव कुमार ने कथित तौर पर उन पर पूरी ताकत से बार-बार हमला किया और उन्हें सात से आठ बार थप्पड़ भी मारे। उन्होंने बिना किसी उकसावे के चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे गालियां भी देनी शुरू कर दीं। 

शर्ट खींची, पेट और सीने पर लात मारी

'आप' सांसद ने कहा कि बिभव ने मुझे बेरहमी से खींचा और जानबूझकर मेरी शर्ट ऊपर खींची। मेरी शर्ट के बटन खुल गए और मेरी शर्ट ऊपर हो गई। मेरा सिर सेंटर टेबल पर लगने के बाद मैं फर्श पर गिर गई। मैं लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। इसके बाद भी बिभव नहीं माने और उन्होंने मेरे सीने, पेट और पेल्विस एरिया पर अपनी लात से हमला किया। मैं अत्यधिक दर्द में थी और उन्हें रुकने के लिए कहती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर हमला करना जारी रखा। मैंने उनसे बार-बार कहा कि मुझे पीरियड हो रहे हैं और मैं असहनीय दर्द में हूं। मुझे छोड़ दें। इसके बावजूद वह बार-बार मुझ पर हमला करते रहे। मैं किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब रही और 112 नंबर पर फोन पुलिस को अपने खिलाफ अपराध की सूचना दी। 

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