AAP नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, अगले आदेश तक SC ने बढ़ा दी जमानत
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिल गई है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से जमानत पर निकले सत्येंद्र जैन को अभी जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिल गई है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से अंतरिम जमानत पर निकले सत्येंद्र जैन को फिलहाल जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक उनकी जमानत अवधि बढ़ा दी है। सत्येंद्र जैन की जमानत अवधि 11 जुलाई को खत्म हो रही थी।
केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराते हुए कहा कि उन्हें कई सर्जरी करानी है। उन्होंने कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत अवधि बढ़ाने की गुजारिश की। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फौरी राहत देते हुए सुनवाई को 24 जुलाई तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को रिपोर्ट देखने की इजाजत देते हुए प्रतिक्रिया मांगी है।
करीब एक साल तक जेल में रहने के बाद सत्येंद्र जैन को मई के अंत में स्वास्थ्य कारणों से छह सप्ताह की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पिछले साल 31 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था।