मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत पर कल आ सकता है फैसला, क्या दी है दलील?
दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने सोमवार को सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत कल मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगी। क्या है मामला? क्या दी है दलील...
दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज राकेश सयाल ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों को लेकर दाखिल की गई सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत कल मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगी। यह मामला कथित तौर पर शेल कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग करने से जुड़ा है। ईडी ने इस मामले में पिछले साल आरोप पत्र दाखिल किया था।
पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। यह मामला राष्ट्रीय राजधानी में सीसीटीवी लगाने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने में देरी के लिए एक कंपनी पर लगाए गए 16 करोड़ रुपये के जुर्माने को माफ करने के लिए कथित तौर पर सात करोड़ रुपये की घूस ली थी।
ईडी ने सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। राज निवास के अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने के सतर्कता निदेशालय के प्रस्ताव पर सहमति जताई है ताकि जैन के खिलाफ जांच की मंजूरी मिल सके। सत्येंद्र जैन घटना के दौरान लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री थे। वह दिल्ली में 571 करोड़ रुपये की लागत से 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना के नोडल अधिकारी थे।