आफताब श्रद्धा को मारता-पीटता और फिर हर बार सॉरी कहकर मना लेता था, भाई ने कोर्ट में कहीं ये बातें
श्रद्धा हत्याकांड में गुरुवार को श्रद्धा के भाई ने दिल्ली की अदालत में अपने बयान दर्ज कराए। पीड़िता के भाई ने बताया कि आफताब अमीन पूनावाला उसकी बहन को पीटता था और फिर बहला-फुसलाकर माफी मांग लेता था।
Shraddha Murder Case : श्रद्धा हत्याकांड में गुरुवार को श्रद्धा के भाई ने दिल्ली की अदालत में अपने बयान दर्ज कराए। पीड़िता के भाई ने बताया कि आफताब अमीन पूनावाला उसकी बहन को पीटता था और फिर बहला-फुसलाकर माफी मांग लेता था।
साकेत कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ की अदालत में श्रद्धा के भाई श्रीजय विकास वाकर ने गुरुवार को पहले गवाह के तौर पर बयान दर्ज कराए। श्रीजय ने कहा कि आरोपी इतना चालाक था कि श्रद्धा के साथ ज्यादती करने के बाद उसे मना भी लेता था। उसकी बहन ने आफताब के बहकावे में आकर मुंबई से घर छोड़ दिया था। घरवालों के समझाने के बावजूद उसने आफताब के साथ रहने को चुना। श्रद्धा ने कहा था कि वह 25 साल की है और अपने फैसले खुद ले सकती है।
श्रीजय के अनुसार, आफताब और श्रद्धा वर्ष 2018-19 में एक कॉल सेंटर में साथ काम करने के दौरान मिले थे। श्रद्धा ने कहा कि वह उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है।
परिवार ने उसकी काउंसलिंग करने की भी कोशिश की। हालांकि, ऐसा लग रहा था कि वह आफताब के प्रभाव में थी और उसने अपना घर छोड़कर मुंबई के नायगांव में किराए पर रहने लगी। श्रद्धा के घर छोड़ने के लगभग दो हफ्ते बाद, श्रद्धा ने परिजनों को बताया कि आफताब कभी-कभार उससे झगड़ा करता है। मारपीट भी करता है। इस तरह की हर घटना के बाद, आफताब उसकी बहन से माफी मांग लेता था।
मां की मौत पर आई थी : श्रीजय ने अपने बयानों में उन भावुक क्षणों का जिक्र किया जब श्रद्धा मां की मौत के बाद घर आई थी। वह 13 दिन साथ रही। इस बीच पिता और भाई ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह आफताब का साथ छोड़ दे, लेकिन वह नहीं मानी। श्रद्धा के इस रवैये के कारण परिवार का उससे संपर्क टूट गया। भाई ने कहा कि उसके पिता और वह मान बैठे थे कि श्रद्धा पूरी तरह आफताब के प्रभाव में है।
ऑटो वाले और पड़ोसी के भी बयान दर्ज
श्रद्धा के भाई के साथ ही एक ऑटो वाले और मृतका के पड़ोसी के बयान भी गुरुवार को अदालत में दर्ज कराए गए। मामले में तीन गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने इन गवाहों से बचाव पक्ष की जिरह के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की है। अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह 17 और 18 जुलाई को अदालत में पेश होंगे। अदालत ने 9 मई को आफताब के खिलाफ धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत आरोप तय किए थे।