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श्रद्धा वालकर के पिता ने महाराष्ट्र पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- बेटी अभी जिंदा होती अगर...

विकास वालकर ने शुक्रवार को यह मांग की कि आरोपी को उनकी बेटी की हत्या के लिए फांसी दी जाए। उन्होंने कहा, 'पूनावाला और जो भी इस मामले में शामिल थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।'

Niteesh Kumar पीटीआई, मुंबईFri, 9 Dec 2022 04:49 PM
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दिल्ली में आफताब पूनावाला के हाथों मारी गई श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर ने महाराष्ट्र पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुंबई में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से शुक्रवार को मुलाकात की। इसके बाद वालकर ने कहा, 'श्रद्धा की शिकायत पर जांच में देरी के लिए वसई और नालासोपारा के पुलिस अधिकारियों और तुलिंज पुलिस (पालघर जिले में) के खिलाफ जांच की जानी चाहिए। उन्होंने अगर तुरंत कार्रवाई की होती तो मेरी बेटी अभी जिंदा होती।'

विकास वालकर ने मांग की कि आरोपी को उनकी बेटी की हत्या के लिए फांसी दी जाए। उन्होंने कहा, 'आफताब को मेरी बेटी की हत्या के लिए फांसी दी जानी चाहिए। पूनावाला और जो भी इस मामले में शामिल थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।' मालूम हो कि पूनावाला ने अपनी 'लिव-इन-पार्टनर' की गला घोंट कर हत्या कर दी थी। उसने शव के 35 टुकड़े कर उन्हें शहर में अलग-अलग स्थानों पर फेंकने से पहले करीब तीन हफ्ते तक दक्षिण दिल्ली के महरौली स्थित अपने आवास पर फ्रिज में रखा था।

'6 महीने से मुझे मार रहा है आफताब'
श्रद्धा वालकर ने नवंबर 2020 में तुलिंज पुलिस को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 'पूनावाला मुझे गालियां दे रहा है और मुझे मार रहा है। आज, उसने मेरा गला घोंटकर मुझे मारने की कोशिश की। वह मुझे डराता है और ब्लैकमेल करता है। कहता है कि वह मुझे मार डालेगा, मेरे टुकड़े-टुकड़े करके फेंक देगा। 6 महीने हो गए हैं और वह मुझे मार रहा है, लेकिन मुझमें पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वह मुझे जान से मारने की धमकी देता था।'

आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी
विकास वालकर ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल, पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी दिल्ली) और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया है। वहीं, दिल्ली की अदालत ने श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 14 दिन के लिए बढ़ा दी। सूत्र ने बताया कि पूनावाला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया। 26 नवंबर को मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने पूनावाला की न्यायिक हिरासत की अवधि 13 दिन के लिए बढ़ा दी थी।

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