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Shraddha Murder Case: श्रद्धा के पिता ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी, अंतिम संस्कार के लिए फास्ट ट्रैक ट्रायल की मांग

विकास वालकर ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मामले का जल्द निस्तारण होगा। हम मामले में सुनवाई में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं। मैं अभी तक अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया हूं।'

Devesh Mishra एजेंसी, नई दिल्लीSat, 29 April 2023 11:11 PM
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दिल्ली की बहुचर्चित श्रद्धा मर्डर केस की पीड़िता श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर ने भूख हड़ताल पर जाने की बात कही है। दरअसल, विकास वालकर इस मर्डर केस की फास्ट ट्रैक ट्रायल की मांग कर रहे हैं। वह त्वरित सुनवाई इसलिए चाहते हैं ताकि अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर सकें। गौरतलब है कि आफताब अमीन पूनावाला पर अपनी 'लिव-इन पार्टनर' श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव के टुकड़े करने का आरोप है।

दिल्ली की एक अदालत ने आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला नौ मई के लिए निर्धारित किया। इसके बाद विकास वालकर ने यहां पत्रकारों से कहा कि यदि एक महीने के भीतर मामले की त्वरित गति से सुनवाई नहीं की गई तो वह भूख हड़ताल करेंगे। अदालत ने श्रद्धा वालकर के पिता की उस अर्जी पर सुनवाई भी नौ मई तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें न्यायाधीश से आग्रह किया गया था कि परंपरा और संस्कृति के अनुसार महिला के अवशेषों को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाए।

विकास वालकर ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मामले का जल्द निस्तारण होगा। हम मामले में सुनवाई में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं। मैं अभी तक अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया हूं। मई में, उसकी मृत्यु को एक साल हो जाएगा।' उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य प्राथमिकता अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना है। उन्होंने कहा, 'यदि एक महीने के भीतर मामले का त्वरित निस्तारण नहीं किया गया तो मैं भूख हड़ताल शुरू करूंगा... मैं चाहता हूं कि उसे (पूनावाला को) जल्द से जल्द फांसी दी जाए।'

गौरतलब है कि आफताब पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को श्रद्धा वालकर की कथित रूप से गला घोंट कर हत्या कर दी थी और उसके शव के टुकड़े करके दक्षिण दिल्ली के महरौली स्थित अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा था। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने शव के टुकड़ों को राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया था। दिल्ली पुलिस ने पूनावाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया था।

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