Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Shahbad Dairy murder: Sahil Khan made a plan to Sakshi murder a day ago Delhi Police made many revelations in the 640page chargesheet

Sakshi Murder : साहिल खान ने एक दिन पहले बनाया था साक्षी को मारने का प्लान, दिल्ली पुलिस ने 640 पेज की चार्जशीट में किए कई खुलासे

दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 28 मई को हुए दहला देने वाले साक्षी हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में आरोपी साहिल खान के खिलाफ 640 पेज की फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है।

Praveen Sharma नई दिल्ली। हिन्दुस्तान, Thu, 29 June 2023 01:25 PM
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दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 28 मई को हुए दहला देने वाले साक्षी हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में आरोपी साहिल खान के खिलाफ 640 पेज की फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में हत्या की वजह साक्षी द्वारा आरोपी को नजरअंदाज करना बताया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच से पता चला कि आरोपी और पीड़िता रिलेशन में थे, लेकिन उनके बीच अक्सर झगड़ा होता था। 27 मई को भी दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद साहिल ने बदला लेने का फैसला किया और अगले दिन उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।

रोहिणी कोर्ट स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में मंगलवार को दाखिल आरोपपत्र में पुलिस ने बताया कि पहले साक्षी और साहिल अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ दिन पहले उसने साहिल को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। वह उससे बात करने को तैयार नहीं थी। इसी अनदेखी को आरोपी बर्दाश्त नहीं कर पाया और 28 मई की शाम उसने खुलेआम नाबालिग पर चाकू से 16 बार वार कर उसकी हत्या कर दी। उसने एक बड़े पत्थर से नाबालिग का सिर भी कुचल दिया। चार्जशीट में उन तमाशबीनों का जिक्र भी किया गया है जो सीसीटीवी कैमरे में देखते हुए घटनास्थल से गुजरते नजर आ रहे हैं।

सीसीटीवी फुटेज अहम : चार्जशीट के साथ घटना का सीसीटीवी फुटेज लगाया है। इसकी सीएफएसएल जांच करा ली गई है। पुलिस का कहना है कि अब यह सीसीटीवी फुटेज ही आरोपी साहिल की दरिंदगी अदालत के समक्ष खोलेगी। इसमें साहिल नाबालिग का कत्ल करते साफ नजर आ रहा है।

इन धाराओं में दाखिल हुआ आरोपपत्र : साक्षी हत्याकांड में पुलिस ने आरोप पत्र के साथ पीड़िता की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी लगाई है। अदालत के सूत्रों ने बताया कि हत्या, यौन उत्पीड़न के लिए सजा और किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से किया गया कृत्य, पॉक्सो अधिनियम की धारा 3(2)(वी), अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अलावा हथियार अधिनियम की धारा 25/27 के तहत आरोपी साहिल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। अदालत अब इस आरोपपत्र पर एक जुलाई को विचार करेगी।

चाकू, जूते और कपड़ों पर मिले खून के नमूने

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास चाकू, घटना के समय पहने हुए कपड़े, जूते और अन्य सामान बरामद हुआ था। इन सभी को लैब में भेजा गया। इनमें उस जगह की मिट्टी और वह पत्थर भी शामिल है, जिससे नाबालिग के सिर पर वार किया गया था। आरोपी की आवाज का नमूना लिया गया। इसके अलावा दोनों के फोन रिकॉर्ड को आरोपपत्र में शामिल किया गया है। सभी साक्ष्य आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त हैं।

पचास लोगों को दिल्ली पुलिस ने गवाह बनाया

दिल्ली पुलिस ने अपने फाइनल आरोपपत्र में 50 लोगों को गवाह बनाया है। इनमें मृतक नाबालिग के पिता व मौके पर मौजूद कई चश्मदीद गवाह शामिल हैं। इन गवाहों में वे पुलिसकर्मी भी हैं जो घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थे। इसके अलावा मृतका की सहेली को भी इस मामले में गवाह बनाया गया है, जिसने आरोपी साहिल द्वारा पीड़िता को परेशान करने की बात कही है।

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