कोर्ट ने 3 दिन के लिए बढ़ा दी साहिल की रिमांड, चाकू की बरामदगी पुलिस के लिए बनी चुनौती
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसकी पुलिस रिमांड को दो दिन के लिए बढ़ा दी गई है। वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद करना बड़ी चुनौती है।
साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल की रोहिणी कोर्ट ने तीन दिन के लिए पुलिस कस्टडी बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया था। जहां से आरोपी को तीन दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। नाबालिग की हत्या में प्रयुक्त चाकू अभी तक बरामद नहीं हो सका है। जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं गुप्ता कॉलोनी के जंगल से साहिल का फोन बरामद कर लिया है। हालांकि उसमें से कई डाटा नष्ट किए जा चुके हैं। इस डाटा को प्राप्त करने के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा।
पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) रवि कुमार सिंह ने कहा कि जांचकर्ता ने साहिल को गुरुवार सुबह ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया और आगे की पूछताछ के लिए उसकी पुलिस रिमांड तीन दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, 'सुरक्षा कारणों से साहिल को नियमित अदालत के बजाय प्रारंभिक अदालत में पेश किया गया। हमारे अनुरोध पर विचार करते हुए, कोर्ट ने उनकी पुलिस कस्टडी शनिवार तक के लिए बढ़ा दी।' उन्होंने आगे कहा कि साहिल ने अब तक पुलिस जांच को गुमराह करने के लिए घटना और अपराध में इस्तेमाल हथियार को लेकर कई विरोधाभासी बयान दिए हैं।
सिंह ने कहा, 'हमने शाहबाद डेयरी से रिठाला मेट्रो स्टेशन तक उन सभी जगहों की तलाशी ली है, जहां आरोपी ने चाकू फेंकने का दावा किया था. लेकिन, अभी तक हथियार बरामद नहीं हुआ है। पूरे रास्ते का पता लगाने के लिए हम उसे बुलंदशहर में उसकी मौसी के यहां ले जा सकते हैं - जहाँ से उसे गिरफ्तार किया गया था। चूंकि अपराध का हथियार अभियोजन पक्ष के लिए अहम सबूत होगा, इसलिए हम अभी मुख्य रूप से इसकी बरामदगी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।'
एससी-एसटी एक्ट जोड़ने की तैयारी
पुलिस मामले की जांच में एससी-एसटी एक्ट की धारा जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कानूनी राय ली जा रही है। पुलिस गुरुवार को साहिल को रोहिणी कोर्ट में पेश कर दोबारा हिरासत की मांग करेगी। जांच अधिकारी के अनुसार साहिल को साक्षी के विषय में पूरी जानकारी थी। वह हत्या से पहले भी कई बार धमकी दे चुका था। इसलिए एफआईआर में एससी-एसटी एक्ट की धारा जोड़ने के लिए कानूनी राय ली जा रही है। इसके बाद धारा जोड़ी जाएगी। अभी एफआईआर में हत्या की धारा लगा कर जांच की जा रही है। एससी-एसटी एक्ट की धारा जोड़ने के बाद इस मामले की जांच को एसीपी स्तर के अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल एसएचओ इंस्पेक्टर राजीव रंजन मामले की जांच कर रही हैं।
साहिल से दूर रहने के लिए समझाया था
एफआईआर के अनुसार साक्षी के पिता जनकराज को साहिल के बारे में जानकारी थी। साक्षी घर में अक्सर साहिल का जिक्र करती थी। जनकराज ने साक्षी को कई बार साहिल से दूर रहने की हिदायत दी थी, लेकिन वह इससे नाराज होकर नीतू के घर रहने चली जाती थी। जनकराज ने साक्षी को पढ़ाई में ध्यान देने की सलाह दी थी, लेकिन वह अनसुना कर देती थी। हालांकि सार्वजनिक तौर पर जनकराज ने साक्षी और साहिल के रिश्तों के बारे में जानकारी होने से मना किया था।