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ओमिक्रॉन की दहशत के बीच नोएडा में 31 जनवरी तक धारा-144 लागू, देखें- किन कामों की होगी छूट, किन पर होगा प्रतिबंध

देशभर में ओमिक्रॉन की दहशत और कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन...

Praveen Sharma नोएडा। लाइव हिन्दुस्तान टीम, Sat, 25 Dec 2021 05:10 PM
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देशभर में ओमिक्रॉन की दहशत और कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए और कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू की गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना नियमों और इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 25, 2021

इन नियमों का करना होगा पालन

1. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बिना सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।

2. रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं और मालवाहक वाहनों, एम्बुलेंस आदि के साथ ही कोविड ड्यूटी से जुड़े कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों के आवागमन/गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी सार्वजनिक गतिविधि की इजाजत नहीं होगी।

3. कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

4. किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगी। 

5. कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए बिना सिनेमा हॉल, मल्टी प्लेक्स सिनेमा हॉल में गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी।

6. जिम/स्पोर्ट्स स्टेडियम में गतिविधियां बिना कोविड प्रोटोकॉल के तथा 50 प्रतिशत की क्षमता से अधिक की संख्या होने पर अनुमन्य नहीं होगी।

7. स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं होगी।

8. मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के अंदर क्षमता से 50 प्रतिशत ही लोगों को आने की अनुमति होगी।

9. शादी समारोह में अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति मान्य होगी।

10. सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो, बस और कैब) को उनकी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैट्री चालित ई-रिक्शा में चालक सहित 03 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों में 4 व्यक्तियों से अधिक को यात्रा की अनुमति नहीं होगी।  

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