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देश में कहीं भेज दें पर वहां नहीं जहां आम आदमी पार्टी हो, सुकेश की याचिका पर AAP सरकार को नोटिस

अदालत में महाठग की तरफ से वरिष्ठ वकील परमजीत सिंह पटवालिया मौजूद थे। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को दो-दो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है ताकि वो अपनी शिकयत वापस ले ले।

Nishant Nandan पीटीआई, नई दिल्लीSun, 19 May 2024 02:46 PM
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महाठग सुकेश चंद्रशेखर की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। सुकेश चंद्रशेखर ने शीर्ष न्यायालय में एक याचिका दायर कर अदालत से गुहर लगाई है कि उसे मंडोली जेल से हटा कर कहीं और शिफ्ट किया जाए। उसने अदालत से गुहार लगई है कि दिल्ली और पंजाब के जेलों को छोड़कर उसे देश के किसी भी अन्य जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। सुकेश की इस याचिका पर अब जस्टिस बेला त्रिवेदी और पंकज मित्तल की खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी सरकार को नोटिस जारी किया है। 

बेंच ने कहा कि रिट पिटिशन में जो आरोप लगाए हैं कि इसे लेकर नोटिस जारी किया जाता है और 19 जुलाई, 2024 तक इसपर जवाब दिया जाए। अदालत में महाठग की तरफ से वरिष्ठ वकील परमजीत सिंह पटवालिया मौजूद थे। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को दो-दो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है ताकि उसपर दबाव बनाया जा सके कि वो अपनी शिकायत वापस ले।

सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने एक शिकायत में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से कहा है, 'कृप्या कर मुझे देश में कही भी भेज दें। लेकिन दिल्ली और पंजाब ना भेजें। मुझे वहां भेजा जाए जहां आम आदमी पार्टी ना हो।' इसपर वीके सक्सेना ने आप सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 

पिछले साल शीर्ष अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी की एक याचिका खारिज की थी। इस याचिका में दोनों ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए मंडोली जेल से बाहर शिफ्ट करने की गुहार लगई थी। चंद्रशेखर ने आप के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपये उससे मांगे हैं। उसने दावा किया था कि उसने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपये दिए थे। बता दें कि सत्येंद्र जैन अभी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में जेल में ूबंद हैं। 
 

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