महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला, बृजभूषण पर चार्ज फ्रेम का बढ़ा इंतजार; कोर्ट में सुनवाई टली
Brij Bhushan Sharan Singh case : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अपना आदेश फिलहाल टाल दिया है। अदालत अब 10 मई को इस संबंध में अपना आदेश सुनाएगी।
Brij Bhushan Sharan Singh case : छह महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह पर चार्ज फ्रेम करने के लिए इंतजार करना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अपना आदेश फिलहाल टाल दिया है। अदालत इस मामले में अब 10 मई को सुनवाई करेगा। उम्मीद है कि इस दिन अदालत बृजभूषण के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाने को लेकर अपना अहम आदेश सुना सकती है।
इससे पहले एडिशन चीफ मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने अपना आदेस सुनाने के लिए 7 अप्रैल, 2024 की तारीख मुकर्रर की थी। इससे पहले अदालत ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया था कि 7 सितंबर, 2022 को वो दिल्ली में नहीं थे और इस दिन वो सर्बिया में थे। उन्होंने इस दिन हुई घटना को लेकर उनपर लगाए गए आरोपों की दोबारा जांच की मांग की थी और साथ ही साथ उन्होंने एक कोच के कॉल डिटेल रिपोर्ट की कॉपी भी मांगी थी।
बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से सांसद हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बृजभूषण सिंह को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी ने इस सीट से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट दिया है।
बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर छह महिला पहलवानों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक नाबालिग महिला पहलवान ने भी बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। हालांकि, नाबालिग पहलवान ने बाद में अपने आरोप वापल ले लिए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की थी। बृजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते रहे हैं।