बिना अनुमति निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, शिकायत मिलने पर करेगा शिक्षा निदेशालय करेगा सख्त कार्रवाई
आदेश के तहत अगर कोई स्कूल प्रस्ताव नहीं भेजता है तो वह स्कूल ट्यूशन फीस/शुल्क नहीं बढ़ा सकेंगे। अगर ऐसे स्कूल के खिलाफ अभिभावकों से फीस बढ़ोतरी के संबंध में कोई शिकायत मिलती है
सरकारी एजेंसी की ओर से आवंटित भूमि पर संचालित होने वाले निजी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बिना शिक्षा निदेशालय की अनुमति के ट्यूशन फीस/शुल्क नहीं बढ़ा सकेंगे। अगर कोई स्कूल बिना अनुमति के फीस बढ़ाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में निदेशालय की निजी स्कूल शाखा ने आदेश जारी किया है। सभी निजी स्कूल प्रमुखों और प्रबंधकों से फीस बढ़ोतरी के संबंध में प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसमें स्कूलों को 15 अप्रैल तक रिर्टन और दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। फीस बढ़ोतरी के किसी भी अधूरे प्रस्ताव को निदेशालय स्वीकार नहीं करेगा।
स्कूल की ओर से भेजे गए प्रस्ताव की अधिकारी और टीम द्वारा जांच की जाएगी। आदेश के तहत अगर कोई स्कूल प्रस्ताव नहीं भेजता है तो वह स्कूल ट्यूशन फीस/शुल्क नहीं बढ़ा सकेंगे। अगर ऐसे स्कूल के खिलाफ अभिभावकों से फीस बढ़ोतरी के संबंध में कोई शिकायत मिलती है तो स्कूल वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा। निदेशालय प्रस्ताव भेजने और रिर्टन अपलोड करने के लिए जल्द ऑनलाइन मॉड्यूल लिंक जारी करेगा।