पासपोर्ट आवेदकों को एक और बड़ी राहत, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
सभी आवेदक को पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। अक्सर स्थानीय पुलिस पीसीसी जारी करने में समय लेती है, जिससे पासपोर्ट जारी होने में देरी होती है।
पासपोर्ट आवेदकों के लिए राहत की खबर है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि पासपोर्ट आवेदक अब पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) के लिए सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।
दरअसल, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि को दूर करने के लिए विदेश मंत्रालय ने 28 सितंबर से पूरे भारत में सभी ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करने का निर्णय लिया है।
विदेश मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने के लिए शीर्ष मंत्रालय है। आवेदक को पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अक्सर स्थानीय पुलिस पीसीसी जारी करने में समय लेती है, जिससे पासपोर्ट जारी होने में देरी होती है।
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ''पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र की मांग में काफी वृद्धि होने के मुद्दे से निपटने के लिए मंत्रालय ने भारत में सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) के लिए आवेदन करने की सुविधा से जोड़ने का फैसला किया है। यह 28 सितंबर से शुरू हो रही है।''
विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से न केवल विदेश में रोजगार चाहने वाले भारतीय नागरिकों को फायदा होगा, बल्कि पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की अन्य मांगों को भी पूरा किया जा सकेगा।