होटल में प्रेमिका की हत्या कर हो गया था फरार, पैरोल पर जेल से बाहर आया युवक गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा काट रहे एक दोषी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि दोषी युवक पैरोल पर बाहर आने के बाद 4 दिसंबर 2020 से फरार था।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा काट रहे एक दोषी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि दोषी युवक पैरोल पर बाहर आने के बाद 4 दिसंबर 2020 से फरार था।
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "कोविड की स्थिति को देखते हुए पैरोल मिलने के बाद दीपक (दोषी) ने पैरोल जंप कर एक होटल में अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी। उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी।"
पुलिस ने कहा कि आरोपी अपहरण के मामले में 2010 से दिल्ली की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, लेकिन 17 अगस्त, 2020 को उसे महामारी के दौरान इमरजेंसी पैरोल पर रिहा कर दिया गया था।
पुलिस के मुताबिक, मुखबिरों और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से भगोड़े अपराधी के बाहरी दिल्ली के एक इलाके में मौजूद होने के कुछ इनपुट मिले थे। अधिकारी ने कहा कि पुलिस टीम मंगोलपुरी सब्जी मंडी पहुंची जहां मुखबिर ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसकी पहचान भगोड़े दीपक के रूप में की। पुलिस कर्मियों को देखकर दीपक मंगोलपुरी की संकरी गलियों में भागने लगा तो हेड कॉन्स्टेबल गौरव और सुनील ने उसका पीछा कर गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, दीपक के एक अमीर घर की महिला के साथ संबंध थे और उसकी ऐशो-आराम भरी जिंदगी की मांग को पूरा करने के लिए दोषी ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर उत्तरी दिल्ली के रोहिणी में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के बेटे को अगवा करने की योजना बनाई थी।
लड़के का अपहरण करने के बाद, वे उसे हरियाणा के करनाल के घरौंडा ले गए और उसके पिता से 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने कहा कि फिरौती की मांग डॉक्टर द्वारा पूरी नहीं करने पर दोषी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके बेटे की हत्या कर दी और शव को घरौंडा में फेंक दिया था।
अधिकारी ने कहा कि दीपक और उसके साथियों को ट्रायल कोर्ट ने उस मामले में दोषी ठहराते हुए कठोर आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई थी।
पुलिस ने कहा कि 2020 में पैरोल पर रिहा होने के बाद जब उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली है। यह जानने के बाद कि उसने अपने रिश्ते से आगे बढ़ने का फैसला किया है, उसने प्रेमिका को सुल्तानपुरी के एक होटल के कमरे में बुलाया और वहां से भागने से पहले चाकू से उसका गला काट दिया था।
पुलिस ने हत्या के संबंध में सुल्तानपुरी थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। पूछताछ के दौरान, उसने खुलासा किया कि वह पांच राज्यों - बिहार, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वेष बदलकर रहता था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता था।