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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए हुआ ये अहम बदलाव, अब खोने और टूटने पर भी कर सकते हैं आवेदन

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खोने और टूटने पर भी अब पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अभी तक यह सुविधा मौजूद नहीं थी, लेकिन लोगों की समस्या को देखते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुकिंग कंपनियों ने यह...

Praveen Sharma नोएडा | वरिष्ठ संवाददाता, Sun, 14 Nov 2021 11:18 AM
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खोने और टूटने पर भी अब पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अभी तक यह सुविधा मौजूद नहीं थी, लेकिन लोगों की समस्या को देखते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुकिंग कंपनियों ने यह सुविधा शुरू की है। नंबर प्लेट खो जाने की स्थिति में पुलिस शिकायत की कॉपी जरूरी है। 

अब से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खो जाने और टूट जाने पर पोर्टल पर बुक करने की सुविधा नहीं थी। लोग नंबर प्लेट लगवाने के लिए पोर्टल पर आवेदन करते थे तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता था। ऐसे में लोग परेशान होते थे। हालांकि, अब यह सुविधा भी शुरू कर दी गई है।

रोजमार्टा के एजीएम ऑपरेशन्स राधा कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा कि www.book.myhsrp.com पर जाकर रिप्लेसमेंट बुकिंग का विकल्प चुनकर आवेदन कर सकते हैं। आगे की नंबर प्लेट, पीछे की नंबर प्लेट या दोनों तरफ की नंबर प्लेट के खोने पर लोग आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि नंबर प्लेट खो गई है तो पुलिस में शिकायत जरूरी है। इसकी कॉपी भी अपलोड करनी होगी।

नंबर प्लेट बुकिंग के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुकिंग पोर्टल पर लंबी प्रतीक्षा नहीं है। लोगों को आसानी से 15 से 20 दिन बाद का टाइम स्लॉट मिल रहा है। एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने कहा कि वाहन में नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी। 11 अक्टूबर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों का चालान शुरू हो गया है। प्रवर्तन टीम प्रत्येक वाहन का पांच-पांच हजार रुपये का चालान कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग ढिलाई न बरतें और पोर्टल पर आवेदन कर अपने वाहन में नंबर प्लेट लगवा लें। जिन लोगों के पास में आवेदन की रसीद होगी, वे चालान से बच जाएंगे।

दो पोर्टल पर उपलब्ध है बुक करने की सुविधा

दो पोर्टल पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुक करने की सुविधा है। इसमें www.bookmyhsrp.com और www.makemyhsrp.com शामिल है। दोनों ही पोर्टल पर अलग-अलग कंपनियों के वाहनों के डीलर मौजूद हैं, जिनका चयन करके नंबर प्लेट बुक कर सकते हैं। दोपहिया और चार पहिया वाहनों की नंबर प्लेट की फीस अलग हैं। फीस का भुगतान जीएसटी के साथ करना है। डीलर को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। लोग यदि घर बैठे नंबर प्लेट प्राप्त करना चाहते हैं तो यह विकल्प भी मौजूद है। इसमें दो पहिया वाहन के लिए 125 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 250 रुपये बतौर सुविधा शुल्क चुकाने होंगे।

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