Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Life imprisonment to a neighbour who kidnaps a child and took ransom in Ghaziabad

4 साल के बच्चे को अगवा कर फिरौती लेने वाले पड़ोसी को उम्रकैद

अदालत ने मासूम बच्चे को अगवा कर फिरौती वसूलने के आरोपी पड़ोसी बदमाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी पर अगवा बच्चे को छोड़ने के...

Praveen Sharma गाजियाबाद। वरिष्ठ संवाददाता , Thu, 8 April 2021 01:13 PM
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अदालत ने मासूम बच्चे को अगवा कर फिरौती वसूलने के आरोपी पड़ोसी बदमाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी पर अगवा बच्चे को छोड़ने के बदले तीन लाख की रकम में से 75 हजार वसूलने का आरोप सिद्ध हुआ।

मामला गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र की लक्ष्मी गार्डन कॉलोनी का है। यहां किराए पर रहने वाला मेहताब ने 26 मई 2015 को पड़ोसी किरायेदार नासिर के चार वर्षीय बेटे शमीम का अपहरण कर लिया था। मेहताब ने दो दिन बाद फोन करके नासिर से बेटे को छोड़ने के बदले तीन लाख रुपये की मांग की थी।

अपर जिला जज 14 अर्चना की अदालत में बुधवार को मामले में अंतिम सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय वकील नितिन शर्मा ने बताया कि अदालत ने पुख्ता साक्ष्यों और गवाही के आधार पर अभियुक्त मेहताब को आजीवन कारावास और 10 हजार का अर्थदंड सुनाया।

शर्मा ने बताया कि लक्ष्मी गार्डन कॉलोनी में नासिर का परिवार किरायेदार है। पड़ोस में ही किराये मेहताब भी पर रहता था। पड़ोसी होने के नाते मेहताब को नासिर के परिवार की हालत के बारे में पता था। मेहताब मूलत: सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था। मेहताब 26 मई 2015 को शमीम का अपहरण कर बिहार अपने घर फरार हो गया था। उसने फोन से फिरौती में से 75 हजार रुपये एक रिश्तेदार के खाते में डालने को कहा था, जबकि फिरौती का सौदा तीन लाख में किया था। नासिर ने मेहताब के बताए रिश्तेदार के खाते में 75 हजार रुपये भेज दिए और पूरी घटना पुलिस को बता दी।

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