दिल्ली में किन कामों और कहां जाने पर है कोविड प्रतिबंध, जानिए अपने हर सवाल का जवाब
दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को छूट प्राप्त श्रेणी में आने वाले ऑफिसों को छोड़कर सभी प्राइवेट ऑफिसों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। जो प्राइवेट...
दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को छूट प्राप्त श्रेणी में आने वाले ऑफिसों को छोड़कर सभी प्राइवेट ऑफिसों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। जो प्राइवेट ऑफिस अभी तक 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम कर रहे थे, उनसे अब वर्क फ्रॉम होम शुरू करने को कहा गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी आदेश के तहत दिल्ली के बार और रेस्तरांओं को बंद कर दिया गया है। बहरहाल, रेस्तरां को घर पर भोजन पहुंचाने की सुविधा देने की अनुमति है। इसके अलावा लोग रेस्तरां से खाना पैक कराकर ले जा सकते हैं। शहर के सरकारी ऑफिस अभी तक 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम कर रहे हैं। इस दौरान किन-किन कामों और कहां जाने पर है रोक, जानिए अपने ऐसे हर सवाल का जवाब...
सवाल : क्या मैं किसी रेस्तरां में जाकर बाहर खाना खा सकता हूं?
जवाब : नहीं। मंगलवार से दिल्ली के रेस्तरां डाइन-इन सेवाओं के लिए बंद रहेंगे। केवल डिलीवरी और टेक-आउट की अनुमति होगी।
क्या मैं घर पर खाना ऑर्डर कर सकता हूँ? क्या डिलीवरी एजेंट को रोका जाएगा?
जवाब : हां, आप घर पर खाना ऑर्डर कर सकते हैं और डिलीवरी एजेंट को रोका या पूछताछ नहीं की जाएगी। गाइडलाइंस के अनुसार, इन सेवाओं की अनुमति है।
सवाल : क्या मैं सड़क किनारे फूड स्टॉल पर खा सकता हूं?
जवाब : नहीं, आप नहीं कर सकते।
सवाल : क्या मुझे ऑफिस जाने की अनुमति है?
जवाब : नहीं, जब तक आप किसी ऐसी फर्म में काम नहीं करते जो प्रतिबंधों से छूट की श्रेणी का हिस्सा है। कुछ आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर सभी निजी ऑफिसों को मंगलवार से वर्क फ्रॉम होम के तहत काम करना होगा।
सवाल : किन फर्मों को कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने की अनुमति है?
जवाब : निजी ऑफिसों की छूट प्राप्त श्रेणी में वे कंपनियां शामिल हैं जो आवश्यक सेवाओं में लगी हैं, जैसे निजी बैंक, मीडिया, बीमा और मेडिक्लेम कंपनियां, दवा कंपनी कार्यालय आदि।
सवाल : क्या मैं वीकेंड में शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम और रेस्टोरेंट जा सकता हूं?
जवाब : नहीं, सिनेमा, थिएटर, जिम और स्पा अगले आदेश तक सभी दिनों के लिए बंद हैं। शॉपिंग मॉल के अंदर स्थित दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड-ईवन के आधार पर खुल रही हैं।
सवाल : क्या नाइट कर्फ्यू अभी भी लागू है?
हां, सभी दिनों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, जो सभी गैर-जरूरी यात्रा और आवाजाही को प्रतिबंधित करता है?
सवाल : क्या वीकेंड में कर्फ्यू रहेगा?
जवाब : हां, शुक्रवार को रात 10 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सभी गैर-जरूरी आवाजाही प्रतिबंधित है और बाजार और दुकानें बंद रहेंगी।
सवाल : क्या स्कूल और कॉलेज व्यक्तिगत कक्षाओं के लिए खुले हैं?
जवाब : नहीं, दिल्ली में शैक्षणिक संस्थान पिछले साल दिसंबर के अंत से मामलों में वृद्धि के कारण बंद कर दिए गए हैं।
सवाल : क्या होगा अगर मुझे शादी या अंतिम संस्कार में शामिल होना है?
जवाब : आपको शादी या अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति है, लेकिन केवल तभी जब आप शादी में आमंत्रित 20 मेहमानों में से एक हों या अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आवश्यक 20 लोगों में से एक हों।
सवाल : क्या सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जैसे मेट्रो और बसें हैं?
जवाब : हां, नए आदेश के अनुसार, दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसें 100% क्षमता पर चल रही हैं, लेकिन किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है।