Kanjhawala hit and drag case :अंजलि को कार से घसीटने वाले पर हत्या का केस, कंझावला कांड में अब होगा इंसाफ
Kanjhawala hit and drag case : इसके अलावा अलावा आरोपी दीपक, आशुतोष और अंकुश पर भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 212, 182, 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। इन तीनों पर आईपीसी की धारा 120B नहीं लगाई गई है।
Kanjhawala hit and drag case : दिल्ली के चर्चित कंझावला कांड के आरोपियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने), 212 (अपराधी को शरण देना), 120B (आपराधिक साजिश) के तहत चार्ज तय किये हैं। इसके अलावा अलावा आरोपी दीपक, आशुतोष और अंकुश पर भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 212, 182, 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। इन तीनों पर आईपीसी की धारा 120B नहीं लगाई गई है।
सुल्तानपुरी में जिस वक्त अंजलि को कार से कई किलोमीटर तक घसीटा गया था। उस वक्त चार आरोपी कार में मौजूद थे। गुरुवार को इन्हीं चार आरोपियों पर कत्ल की धारा के तहत चार्ज किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 7 युवकों को आरोपी बनाया था। याद दिला दें कि 31-01 जनवरी की रात 20 साल की अंजलि को कार से घसीटा गया था। बाद में उनका शव नग्न हालत में मिला था। एडिशनल सेशन जज नीरज गौर ने अमित ख्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन पर चार्ज फ्रेम करने का निर्देश दिया। यह चारों घटना के वक्त कार में बैठे थे।
इसके साथ ही अदालत ने तीन आरोपियों आशुतोष भारद्वाज, अंकुश और दीपक खन्ना पर आपराधिक साजिश का चार्ज नहीं लगाते हुए निर्देश दिया कि इन तीनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 182, 34, 201 और 212 के तहत चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। पुलिस ने इस मामले में दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को इस मामले में 2 जनवरी को इस केस में गिरफ्तार किया था। सह-आरोपी आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दे दी थी।
घटना के दिन अंजलि की स्कूटी से बलेनो कार से टक्कर हुई थी। इस टक्कर के बाद अंजिल कार के निचले हिस्से में फंस गई थी। आरोप है कि कार चालक और कार में सवार में अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी थी। बावजूद इसके उन्होंने अंजलि के साथ ज्यादती की थी। अंजलि की मौत के बाद सभी आरोपी उसे सड़क पर छोड़कर भाग गये थे। पुलिस ने इस मामले में 800 पन्नो की चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने इस कांड में 7 लोगों को आरोपी बनाया था। बताया जा रहा है कि इस मामले में 117 गवाहों से पूछताछ की थी।