Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Kanjhawala Hit And Drag Case delhi police told in rohini court we are in process of invoking Section 302 murder in this case

हम दफा 302 लगाने की प्रक्रिया में हैं, कंझावला केस को लेकर बोली पुलिस; आरोपी की जमानत पर फैसला सुरक्षित

Kanjhawala Hit And Drag Case: अदालत में आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि यह एक गंभीर केस है और वो इस मामले में धारा 302 (हत्या)लगाने की प्रक्रिया में हैं। 

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 16 Jan 2023 06:44 PM
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Kanjhawala Hit And Drag Case: दिल्ली के चर्चित कंझावला कांड के एक आरोपी की जमानत याचिका पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड ड्रैग केस के आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षा रख लिया है। अदालत में आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि यह एक गंभीर केस है और वो इस मामले में धारा 302 (हत्या)लगाने की प्रक्रिया में हैं। 

दिल्ली में एक लड़की की बेरहमी से हुई मौत के मामले में इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने घटना के समय पीसीआर वैन और पिकेट में ड्यूटी पर तैनात 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था। यहां दिला दें कि गृह मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया था और दिल्ली पुलिस को आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 लगाने के लिए कहा था। दिल्ली पुलिस ने आशुतोष और अंकुश खन्ना को कथित तौर से सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

बता दें कि 31-01 तारीख की रात दिल्ली में 20 साल की एक युवती को चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। स्कूटी से जा रही यह युवती सड़क पर गिरने के बाद कार के नीचे फंस गई। युवती को 12 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा गया था। इस हादसे में युवती की दर्दनाक मौत हुई थी। लड़की का शव क्षत-विक्षत हो गया था। लड़की को मौत के घाट उतारने के बाद सभी आरोपी फरार हो गये थे।

मृतक अंजलि की पोस्टमार्टम को लेकर मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। पुलिस ने इस मामले गहनता से छानबीन का दावा किया है। घटना वाली रात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।  FSL टीम ने भी इस मामले की छाबनीन की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 

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