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Kanjhawala Hit And Drag Case: कंझावला केस के आरोपी को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा - बिना इजाजत दिल्ली ना छोड़ें

Kanjhawala Hit And Drag Case: इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने इस केस के एक आरोपी आशुतोष की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद मंगलवार को आशुतोष को जमानत मिल गई है। 

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 17 Jan 2023 03:51 PM
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कंझावला केस के एक आरोपी को बेल मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत से कंझावला केस के आरोपी आशुतोष भारद्वाज को बेल मिली है। इससे पहले अदालत ने आशुतोष की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद मंगलवार को आशुतोष को जमानत मिल गई है। बता दें कि इस केस के दो आरोपी आशुतोष भारद्वाज और अंकुश खन्ना पर सबूत छिपाने का आरोप है। इस मामले में इससे पहले सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि यह केस काफी गंभीर है और वो इस केस में हत्या की धारा लगाने की प्रक्रिया में है। यह बात कहते हुए दिल्ली पुलिस ने आरोपी को जमानत दिये जाने का विरोध किया था। हालांकि, मंगलवार को आरोपी को जमानत मिल गई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने सोमवार को भारद्वाज की जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा कि आरोपी को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी जाती है। न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि भारद्वाज की भूमिका अपराध होने के बाद शुरू हुई। मामले में विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

बता दें कि अदालत ने आशुतोष भारद्वाज को 50 हजार के बेल बांड पर जमानत दी है। रोहिणी कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि आरोपी बिना कोर्ट की इजाज़त के दिल्ली नहीं छोड़ेगा। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों से संपर्क नहीं करेगा।

11 पुलिसकर्मी हो चुके हैं सस्पेंड

दिल्ली में एक लड़की को कार के नीचे घसीटने के मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ ही दिनों पहले घटना के समय पीसीआर वैन और पिकेट में ड्यूटी पर तैनात 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था। गृहमंत्रालय ने इस घटना को काफी गंभीरता से लिया था और आईपीसी की धारा 302 लगाने के लिए भी कहा था। जिन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी थी उनमें 2 सब इंस्पेक्टर, 4 एसिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कॉन्स्टेबल और 1 कॉन्स्टेबल शामिल थे।

बाद में पकड़े गये थे दो आरोपी

इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने आरोपियों का कथित तौर से बचाव करने वाले मामले के एक अन्य आरोपी अंकुश खन्ना को शनिवार को जमानत दे दी थी। 31 दिसंबर की रात एक लड़की को दिल्ली की सड़क पर निर्ममता से घसीटने के मामले में दिल्ली पुलिस ने पहले दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन को गिरफ्तार किया था। बाद में आशुतोष और अंकुश की गिरफ्तारी हुई थी। 

3 चिकित्सकों के पैनल ने किया था अंजलि का पोस्टमार्टम

20 साल की अंजलि को दिल्ली की सड़क पर 12 किलोमीटर तक उस वक्त घसीटा गया था जब अंजलि की स्कूटी की टक्कर एक कार से हो गई थी। इस हादसे में अंजलि कार के नीचे फंस गई थी। जिसके बाद कार चालक अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटता रहा था। अंजलि की लाश क्षत-विक्षत हालत में मिली थी। उसके कपड़े तक फट गये थे। इस मामले में 3 चिकित्सकों के एक पैनल का गठन किया गया था जिसने अंजलि का पोस्टमार्टम किया था। 

अंजलि की दोस्त निधि आई थी सामने

हादसे के बाद अंजिल की एक दोस्त निधि भी सामने आई थी। निधि का दावा था कि हादसे के वक्त वो भी स्कूटी पर थी। स्कूटी से गिरने के बाद उसे भी चोट लगी थी। लेकिन फिर वो वहां से उठकर अपने घर चली गई थी। निधि ने दावा किया था कि उस रात उन दोनों ने शराब पी थी और पार्टी की थी। इसके बाद यह हादसा हुआ था। निधि ने यह भी दावा किया था कि कार में सवार लोगों को पता था कि निधि कार के नीचे फंसी हुई है फिर भी वो उसे घसीटते रहे थे। निधि ने कहा था कि इस हादसे के बाद वो काफी डर गई थी। उसने घर जाकर अपनी नानी को यह बात बताई थी। हालांकि, निधि के कई दावे भी सवालों के घेरे में हैं।

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