Kanjhawala Case: अब सत्र न्यायालय में होगी अंजलि को कार से घसीटे जाने वाले केस की सुनवाई, यह है वजह
दिल्ली में नये साल हुए सनसनीखेज कंझावला कांड में दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल को सात आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
राजधानी दिल्ली में नए साल हुए सनसनीखेज कंझावला कांड की सुनवाई अब सत्र न्यायालय में होगी। निचली अदालत ने मंगलवार को इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल तय कर दी है। दिल्ली में नये साल हुए सनसनीखेज कंझावला कांड में दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल को सात आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र में पुलिस ने इनमें से चार आरोपियों के खिलाफ 20 साल की अंजलि सिंह की हत्या करने के आरोप में मुकदमा चलाने की मांग की है। बाहरी दिल्ली के कंझावला इलाके में 31 दिसंबर, 2022 की रात को कार से कई किलोमीटर तक घसीटे जाने के चलते अंजली की मौत हो गई।
रोहिणी कोर्ट स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल के समक्ष दिल्ली पुलिस ने इस मामले में लगभग 800 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। पुलिस ने आरोपपत्र में आरोपी अमित खन्ना, मनोज मित्तल, कृष्णा और मिथुन पर अंजली की हत्या का आरोप लगाया है।
आरोपपत्र में सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, साक्ष्य नष्ट करने, अपराधी को आश्रय देने, सामान्य मंशा और झूठी सूचना देने व अन्य आरोपों में मुकदमा चलाने की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी आशुतोष और अमित खन्ना पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी आरोप लगाया है। पुलिस ने अमित खन्ना के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों के जीवन या खुद की सुरक्षा खतरे में डालने के लिए अतिरिक्त आरोप लगाया है। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य अदालत में पेश किया गया है।
यह है घटना
दिल्ली पुलिस के मुताबिक 31 दिसंबर, 2022 को अंजलि सिंह अपनी दोस्त निधि के साथ इलाके के एक होटल में पार्टी करने गई थी। वहां जब वह लौट रही थी कि रास्ते में आरोपियों ने कार से अंजलि के स्कूटी में टक्कर मार दिया और कार से उसे (अंजलि) को इलाके में करीब 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे। जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने शुरू में गैर इरादतन हत्या और सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि जांच के बाद पुलिस ने मामलें में मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) की धारा भी जोड़ दी थी।