मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी जैकलीन फर्नांडिस को बड़ी राहत, विदेश जाने की मिली इजाजत
दिल्ली की एक कोर्ट के विशेष जज शैलेंद्र मलिक ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को इसकी इजाजत दे दी है। अदालत ने जैकलीन को 28 मई से 12 जून तक मिलान, इटली की यात्रा करने की भी इजाजत दे दी है।
200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित एक केस का सामना कर रही बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को अभिनेत्री को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। अदालत ने जैकलिन फर्नांडिस को 25 मई से 12 जून तक विदेश जाने की इजाजत दी है। जैकलीन ने अदालत में याचिका लगाते हुए गुहार लगाई थी कि उन्हें 25 मई से लेकर 27 मई तक IIFA Awards में शामिल होने के लिए अबू धाबी जाने की अनुमति दी जाए। विशेष जज शैलेंद्र मलिक ने जैकलीन को इसकी इजाजत दे दी है। अदालत ने जैकलीन को 28 मई से 12 जून तक मिलान, इटली की यात्रा करने की भी इजाजत दे दी है। जैकलीन ने कहा था कि उन्हें इन जगहों पर फिल्म की शूटिंग में शामिल होना है।
इससे पहले पिछले साल 15 नवंबर को अदालत ने फर्नांडिस को जमानत दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में जैकलीन आरोपी हैं लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। दिल्ली पुलिस की Economic Offences Wing (EOW) ने महाठग सुरेश चंद्रशेखर पर एफआईआर दर्ज किया था और ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया था। सुकेश चंद्रशेखर पर Religare Enterprises के पूर्व प्रोमोटर शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से पैसे ठगने का आरोप है।
शिवेंद्र मोहन सिंह को Religare Finvest Ltd में पैसों की हेराफेरी से जुड़े एक मामले में अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि चंद्रशेखर और उसके सहयोगियों ने सिंह की पत्नी अदिति से पैसे लिए। चंद्रशेखर ने खुद को सरकारी अधिकारी बताया था और अदिति से वादा किया था कि वो उनके पति की जमानत करवा देगा। यह भी आरोप है कि जब चंद्रशेखर रोहिणी जेल में बंद था तब उसने वही से फर्जी सरकारी अधिकारी बन अदिति को फोन कर उन्हें चूना लगाया था। बॉलीवुड अभिनेत्री इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की आऱोपी हैं।