साथी की हत्या के जुर्म में चार को उम्रकैद, सवा-सवा लाख रुपये जुर्माना
जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने शुक्रवार को लगभग पांच साल पहले साथी की चाकू मारकर हत्या करने और शव को नहर में फेंकने के जुर्म में चार लोगों को उम्रकैद तथा सवा-सवा...
जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने शुक्रवार को लगभग पांच साल पहले साथी की चाकू मारकर हत्या करने और शव को नहर में फेंकने के जुर्म में चार लोगों को उम्रकैद तथा सवा-सवा लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, हरिनगर निवासी प्रताप ने 29 नवंबर 2014 को नरवाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बेटा अमनदीप बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र था। 28 नवंबर देर शाम को अमनदीप अपने दोस्त अभिषेक के साथ गया था, जिसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा।
अभियोन के मुताबिक, अमनदीप का कोई सुराग नहीं लगने पर पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ की तो उसने बताया कि अमनदीप के साथ रुपये के लेन-देन को लेकर उसका विवाद हुआ था जिसके बाद उसने अमनदीप की चाकू मारकर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया था।
पुलिस ने गोताखोरों की सहायता से अमनदीप के शव को बरामद कर लिया था। प्रताप की शिकायत पर नवीन, अभिषेक, नवनीत, साहिल के खिलाफ हत्या, शव को क्षत-विक्षत करने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।