Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Ghaziabad: Gangster Act will be imposed on spa centre owners and people involved in prostitution and sex racket

अब स्पा सेंटर और देह व्यापार में लिप्त लोगों पर लगेगा गैंगस्टर ऐक्ट, गाजियाबाद पुलिस का ये प्लान

इस साल गाजियाबाद में स्पा सेंटर तथा देह व्यापार के भंडाफोड़ के 14 मामले सामने आए हैं। सर्वाधिक नौ मामले ट्रांस हिंडन जोन में सामने आए, जबकि सिटी जोन में तीन तथा ग्रामीण जोन में दो मामले सामने आए।

Praveen Sharma गाजियाबाद। हिन्दुस्तान, Thu, 21 Dec 2023 08:33 AM
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स्पा सेंटर संचालकों और देह व्यापार में लिप्त लोगों पर शिकंजा कसने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई का फैसला लिया है। कानून के जानकारों से रायशुमारी के बाद इस तरह के अपराध में लिप्त लोगों पर गैंगस्टर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने गैंगस्टर ऐक्ट लगाने के लिए इस साल के 14 मामलों में शामिल मिले 123 लोगों को चिह्नित किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली से नजदीकी और आर्थिक संपन्नता के चलते गाजियाबाद में स्पा सेंटर और देह व्यापार के अड्डे बड़े पैमाने पर संचालित हैं।

आमतौर पर पुलिस की मिलीभगत से इन गोरखधंधों के फलने-फूलने का आरोप लगता है। अधिकारियों के संज्ञान में आने पर पुलिस कार्रवाई भी करती है तो सात साल से कम सजा होने के कारण आरोपी या तो जेल जाने से बच जाते हैं या फिर चंद दिनों में उन्हें जमानत मिल जाती है। इससे स्पा सेंटर संचालक और देह व्यापार में लिप्त आरोपी फिर से काम में जुट जाते हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, आदतन देह व्यापार तथा स्पा सेंटर संचालित करने के चलते पुलिस ने अब ऐसे लोगों पर सख्ती बरतते हुए गैंगस्टर एक्ट लगाने का फैसला लिया है। अधिकारियों का कहना है कि गाजियाबाद में इस तरह के अपराध में लिप्त लोगों पर पूर्व में कभी भी गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं हुई है।

लंबे समय तक जेल में रहेंगे, संपत्ति जब्त होगी

इस साल स्पा सेंटर तथा देह व्यापार के भंडाफोड़ के 14 मामले सामने आए हैं। सर्वाधिक नौ मामले ट्रांस हिंडन जोन में सामने आए, जबकि सिटी जोन में तीन तथा ग्रामीण जोन में दो मामले सामने आए। इनमें 123 आरोपी शामिल मिले। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक स्पा सेंटर तथा देह व्यापार में लिप्त लोगों पर गैंगस्टर लगाकर उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जाएगा तथा आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी।

अजय कुमार मिश्र, पुलिस कमिश्नर, ''स्पा सेंटर संचालकों और देह व्यापार में लिप्त लोगों पर अब गैंगस्टर ऐक्ट लगेगा। इस साल 14 मामले सामने आए हैं, जिनमें 123 आरोपी शामिल मिले। अधिकांश मामलों में सामने आया कि महिलाओं और लड़कियों को ब्लैकमेल कर उन्हें देह व्यापार के धंधे में उतारा गया। ऐसे में आरोपियों पर गैंगस्टर ऐक्ट लगाकर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी।'' 

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