Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Ghaziabad Forest Inspector Arms license cancelled to make celebratory firing from Loni MLA Nand Kishor Gurjar son

लोनी विधायक के बेटे से फायरिंग कराना फॉरेंस्ट इंस्पेक्टर को पड़ा महंगा, शस्त्र लाइसेंस हुआ निरस्त

एडीएम ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को शस्त्र आत्मरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है, ना कि हर्ष फायरिंग कराने के लिए। इस मामले में अशोक गुप्ता ने अपना लाइसेंसी शस्त्र दूसरे को देकर उससे हर्ष फायरिंग कराई।

Praveen Sharma गाजियाबाद | हिन्दुस्तान, Tue, 12 July 2022 03:00 PM
share Share

वन महोत्सव के दौरान अपनी लाइसेंसी पिस्टल द्वारा विधायक के बेटे से हर्ष फायरिंग कराने वाले वन विभाग के दारोगा का प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इस मामले में वन दारोगा एवं फायरिंग करने वाले व्यक्ति पर लोनी थाने में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है।

एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास ने सोमवार को बताया कि पिछले वर्ष 2021 में वन महोत्सव के दौरान लोनी क्षेत्र में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो की जांच में पाया गया कि नागेश गुर्जर ने पौधारोपण के दौरान हर्ष फायरिंग की थी। नागेश गुर्जर लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का बेटा है। इस मौके पर मौजूद वन दारोगा अशोक गुप्ता ने नागेश गुर्जर को अपनी पिस्टल से फायरिंग कराने में सहयोग किया था।

वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में नागेश गुर्जर और अशोक गुप्ता के खिलाफ लोनी थाना में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। इस मामले की जांच भी चल रही है। जांच के दौरान अब जिला प्रशासन ने पाया कि जिस पिस्टल से हर्ष फायरिंग की गई थी, वह वन विभाग के रेंजर अशोक गुप्ता की थी। अपने शस्त्र लाइसेंस का गलत तरीके से प्रयोग करने के आरोप में प्रशासन ने अशोक गुप्ता का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है।

इनके भी लाइसेंस निरस्त

प्रशासन ने विजयनगर थाना क्षेत्र के आदित्य तिवारी व विनय के अलावा कोतवाली थाने क्षेत्र के रामकुमार और मुरादनगर में रहने वाले योगेश का भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया है। जांच रिपोर्ट में इन सभी ने अपने शस्त्र का गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। इनमे में दो लोगों पर शस्त्र के जरिए दूसरे लोगों को धमकाने का भी आरोप है।

एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को शस्त्र आत्मरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है, ना कि हर्ष फायरिंग कराने के लिए। इस मामले में अशोक गुप्ता ने अपना लाइसेंसी शस्त्र दूसरे को देकर उससे हर्ष फायरिंग कराई। इस अपराध में उनके शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया गया है। 

अगला लेखऐप पर पढ़ें