Dog Attack: रस्सी खुलते ही पिटबुल ने सात साल के मासूम पर किया हमला, कान काटा; कूल्हे का मांस नोचा
क्रासिंग रिपब्लिक की चित्रावन सोसाइटी में प्रतिबंधित पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने सात साल के बच्चे पर हमला बोल दिया। उसके कान को काट लिया और दाएं कूल्हे से मांस नोच लिया।
गाजियाबाद में क्रासिंग रिपब्लिक की चित्रावन सोसाइटी में प्रतिबंधित पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने सात साल के बच्चे पर हमला बोल दिया। उसके कान को काट लिया और दाएं कूल्हे से मांस नोच लिया। घटना के बाद अफरा तफरी फैल गई। किसी तरह कुत्ते से बच्चे को बचाया गया। आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने सभी को शांत कराया और पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट पर कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर लिया।
कुत्ते का रजिस्ट्रेशन भी नगर निगम में नहीं था। ऐसे में निगम भी कुत्ते के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यूपी रोडवेज के बस चालक टीटू सिंह सोसाइटी में परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि 15 जून की रात वह ड्यूटी पर थे और पत्नी नीलम सात वर्षीय बड़े बेटे नमन के साथ पार्क में घूम रही थीं। आरोप है कि उसी सोसाइटी के भूतल पर रहने वाला वीरपाल अपना पिटबुल कुत्ता खुले में ही रस्सी से बांधता है, जो रात साढ़े नौ बजे तक बंधा था।
नीलम ने बताया कि वह नमन को नीचे छोड़ चौथे तल स्थित फ्लैट में छोटे बेटे को पानी पिलाने आई थी। तभी पड़ोसियों ने आकर बताया कि बेटे को कुत्ते ने काट लिया है। वह पहुंची तो नमन लहुलूहान हालत में रोती-बिलखता मिला। सोसाइटी के अन्य लोग उसे संभाले हुए थे। आरोप है कि उनके जाते ही वीरपाल की पत्नी ने कुत्ते की रस्सी खोल दी, जिस कारण कुत्ते ने नमन पर हमला बोल दिया।
नमन पर हमला करते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। लोगों ने किसी तरह बच्चे को कुत्ते से बचाया। फिर नीलम ने वीरपाल के घर जाकर रोष व्यक्ति किया तो उसकी पत्नी व बेटियों ने उनके साथ अभद्रता की। इसी दौरान सोसाइटी की महिलाएं ने वहां हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया और महिलाओं को शांत कराया।
कुत्ते पालने के लिए नियम
1. सभी पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। एक फ्लैट में अधिकतम दो कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन कराया जाए।
2. पालतू कुत्तों द्वारा की गई गंदगी की सफाई की जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी। आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी आरडब्लूए की होगी।
3. कोई भी व्यक्ति किसी के घर के सामने कुत्तों को न तो खाना खिलाएगा और न गंदगी फैलाएगा।
4. पशु प्रेमी तथा आरडब्लूए आपस में समन्यव स्थापित करते हुए आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए निर्धारित स्थान तय करें।
5. सार्वजनिक स्थान में कुत्तों को ले जाते समय उनके मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य होगा, गर्मी के समय जहां लोग कम हों मजल हटा सकते हैं।
6. गाजियाबाद नगर निगम द्वारा पिटबुल, रॉटवीलर तथा डोगो अर्जेंटीना जैसे आक्रामक कुत्तों का रजिस्ट्रेशन तथा ब्रीडिंग प्रतिबंधित ।
7. जो कुत्ते पाले हुए हैं, उन्हें इस शर्त पर रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाएगा कि अगले 2 माह के अंदर अपने कुत्ते का बध्याकरण (नसबंदी) अनिवार्य रूप से करा लें। इस निर्धारित समयावधि के बाद उन कुत्तों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
8. यदि उल्लेखित आक्रामक कुत्ता 6 माह से कम उम्र का है तो कुत्ते के मालिक को निगम में यह शपथ पत्र देना होगा कि कुत्ते की उम्र 6 माह पूर्ण होने पर कुत्ते का बध्याकरण कराकर निगम को इसकी सूचना 10 दिन के अंदर प्रदान की जाएगी।
पिछले साल पिटबुल और रॉटविलर के काटने के हुए मामले
● 13 अक्टूबर 2022 वैशाली की रामप्रस्थ ग्रीन सोसाइटी में 11 वर्षीय बच्ची को काटा।
● 08 सितंबर 2022 संजयनगर में पार्क में जाते हुए 11 वर्षीय बच्चे को पिलबुल ने काटा, 200 टांके लगे।
● 15 अगस्त 2022 को लोनी में आठ वर्षीय बच्ची का कान काटकर ले गया था पिटबुल।
● 25 मार्च 2022 डीएलएफ में घर के बाहर खेल रहे नौ वर्षीय बच्चे को हाथ, कमर और पैर पर काटा।
● सितंबर 2022 युवक के पैर पर रॉटविलर ने काट लिया था। सर्जरी करानी पड़ी थी ।
एसीपी वेव सिटी रवि प्रकाश सिंह ने कहा, 'कुत्ता मालिक वीरपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। नगर निगम से जानकारी मांगी गई है कि कुत्ते का पंजीकरण है या नहीं।'
पशु चिकित्सा अधिकारी एवं कल्याण अधिकारी नगर निगम डॉ आशीष त्रिपाठी ने कहा, 'कुत्ते ने जिस बच्चे को काटा है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था। कुत्ते के मालिक पर पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। इसका नोटिस भेजा जा रहा है।'
फेडरेशन ऑफ क्रॉसिंग रिपब्लिक एओए उज्ज्वल मिश्रा ने कहा, 'पिटबुल,रॉटविलर समेत कई प्रजाति के कुत्ते खतरनाक हैं, जिन्हें पालने पर नगर निगम भी रोक लगा चुका है। बावजूद इसके सोसाइटी में ये खतरनाक कुत्ते लाकर पाले जा रहे हैं।'