दिल्ली : सड़क हादसे में 21 साल के बेटे को गंवाने वाले परिजनों को 30 लाख मुआवजा
तीन साल पहले अपने बेटे को सड़क दुर्घटना में गंवाने वाले माता-पिता को अदालत ने 30 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि इस रकम से बच्चे की भरपाई तो नहीं की जा सकती। लेकिन...
तीन साल पहले अपने बेटे को सड़क दुर्घटना में गंवाने वाले माता-पिता को अदालत ने 30 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि इस रकम से बच्चे की भरपाई तो नहीं की जा सकती। लेकिन उनकी आर्थिक मदद अवश्य की जा सकती है। अदालत ने इस मुआवजा रकम में 9 फीसदी के ब्याज को भी शामिल करने के आदेश दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन का बीमा करने वाली कंपनी को देने को कहा है।
साकेत स्थित एमएसीटी न्यायाधीश डॉ हरदीप कौर की अदालत में 21 वर्षीय मृतक के माता-पिता व 12 साल की बहन की तरफ से मुआवजा दावा दाखिल किया गया है। इनका कहना था कि मृतक उनका इकलौता बेटा था। वह परिवार सहारा था। वह एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। प्रतिमाह 15 हजार रुपये की तनख्वाह प्राप्त कर रहा था। लेकिन अचानक से हुई उसकी मौत ने पूरे परिवार को मानसिक व आर्थिक तौर पर तोड़ कर रख दिया है। इस दुर्घटना के बाद मृतक के पिता को सदमा लगा और उन्हें लकवा मार गया। जिसके बाद से घर की आमदनी बंद हो गई। वहीं मां गृहणी है। जबकि स्कूल में पढ़ने वाली बहन का भविष्य भी प्रभावित हुआ। अदालत ने तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुआवजा रकम तय की है।
पुलिस के मुताबिक यह दुर्घटना 15 दिसंबर 2018 को सुबह सवा चार बजे पीवीआर साकेत के नजदीक हुई। मृतक युवक मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा था। घटना के समय वह अपने सहकर्मी के साथ काम से लौट रहा था। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में युवक मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक गंभीर रुप से जख्मी हुए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठे युवक को मृत घोषित कर दिया था।