कंझावला मामले में आरोपी दीपक की जमानत याचिका खारिज, धारा-302 लगने का असर?
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने शुक्रवार को कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाल ही में, दिल्ली पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा-302 (हत्या) जोड़ी है।
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने (Delhi Rohini Court) शुक्रवार को कंझावला मामले में आरोपी दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत को शुक्रवार को बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा-302 (हत्या) जोड़ी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने अभियोजन पक्ष के यह कहने के बाद आरोपी दीपक खन्ना (Deepak Khanna) की जमानत अर्जी खारिज कर दी कि केस में जांच एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है। मालूम हो कि अभी तक इस केस में दो आरोपियों अंकुश और आशुतोष को कोर्ट ने जमानत दी है।
अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस ने इस केस में भारतीय दंड संहिता की धारा-302 (हत्या) जोड़ी है। चूंकि मामला जांच के एक महत्वपूर्ण चरण में है। ऐसे में आरोपी को जमानत देना सही नहीं होगा। जमानत मिलने के बाद आरोपी जांच में बाधा डाल सकता है।
वहीं आरोपी के अधिवक्ता प्रेम जोशी ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि दीपक खन्ना अपराध के समय उपस्थित नहीं था वरन वह घर पर था और सो रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। उसे अपराध की जानकारी नहीं थी। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि दीपक के घर पर उसकी मौजूदगी का पता सीसीटीवी फुटेज और उसकी गूगल लाइव लोकेशन से लगाया जा सकता है। आरोपी दीपक खन्ना की ओर से एक आवेदन पहले ही दायर किया जा चुका है जिसमें सीसीटीवी फुटेज के संरक्षण और संबंधित समय के दौरान उसकी लाइव लोकेशन को संरक्षित करने की मांग की गई है।
पुलिस ने दो जनवरी को मामले में दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। एक अन्य आरोपी अंकुश ने छह जनवरी को आत्मसमर्पण किया था और उसे अगले दिन जमानत मिल गई थी। गौरतलब है कि कंझावला में एक जनवरी की तड़के अंजलि सिंह (20) की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और युवती को लगभग 12 किलोमीटर घसीटती हुई ले गई। घटना में युवती की मौत हो गई थी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने शुक्रवार को कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाल ही में, दिल्ली पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-302 (हत्या) जोड़ी है।