दिल्ली दंगे : दिल्ली पुलिस ने दायर की खामियों भरी चार्जशीट; कोर्ट ने पुलिस कमिश्रर को भेजा नोटिस
कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि एसीपी, थानाध्यक्ष और जांच अधिकारी के जवाब का परीक्षण करें और इनकी कमी पाई जाने पर कार्रवाई की जाए।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में हुई हिंसा के एक मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट में खामियां पकड़े जाने पर जांच अधिकारी ने अदालत में अपनी गलती स्वीकार कर ली है। कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित मुख्य महानगर दंडाधिकारी शिरीष अग्रवाल की अदालत ने खजूरी खास क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) और थानाध्यक्ष के जवाब पर नाराजगी जताते हुए पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि कैसे और किन परिस्थितियों में खामियां देखे बगैर चार्जशीट को आगे भेज दिया गया। अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि एसीपी, थानाध्यक्ष और जांच अधिकारी के जवाब का परीक्षण करें और इनकी कमी पाई जाने पर कार्रवाई की जाए।
वहीं, अगर एसीपी के स्तर पर कमी पाई जाती है तो पुलिस कमिश्नर यह भी जांच करें कि उत्तर-पूर्वी जिला उपायुक्त ने एसीपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? अदालत की ओर से इस मामले में अगली सुनवाई 23 जून को की जाएगी। अगली सुनवाई पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के बाबत अदालत को सूचित करना होगा।
शिकायतकर्ताओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया
इस मामले में महबूब आलम सहित पांच आरोपी हैं। गत 9 फरवरी को हुई सुनवाई में अदालत ने पाया था कि चार्जशीट में कई खामियां हैं। साथ में लगाए गए साइट प्लान में घटनास्थल का जिक्र नहीं है। घटना में तीन शिकायतकर्ताओं की तीन संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। साइट प्लान में इन संपत्तियों को भी नहीं दर्शाया गया है। जानकारी के अनुसार, अदालत ने पाया था कि खजूरी खास थानाध्यक्ष के अलावा एसीपी खजूरी खास ने भी गौर किए बगैर चार्जशीट को आगे बढ़ा दिया। अब इस पर जवाब देना होगा।