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दिल्ली में मनमानी पर उतरे प्राइवेट स्कूल, EWS छात्रों को घर भेजा; पैरेंट्स-स्टूडेंट्स ने किया विरोध-प्रदर्शन

दिल्ली में प्राइवेट स्कूल मनमानी पर अड़े हैं। आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्लयूएस) श्रेणी के छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी है। छात्रों को घर भेजे जाने से परेशान नाराज अभिभावकों ने प्रदर्शन किया।

Sneha Baluni हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 April 2024 07:10 AM
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दिल्ली के निजी स्कूलों में आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्लयूएस)/वंचित वर्ग श्रेणी के बच्चों को परेशान करने का सिलसिला जारी है। द्वारका सेक्टर-12 स्थित एक नामी स्कूल ने फीस जमा न करने पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों को वापस घर भेज दिया। इससे नाराज अभिभावकों ने मंगलवार को विरोध-प्रदर्शन किया। इनको संभालने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ गई।

दोबारा प्रवेश के नाम पर 90 हजार मांगे 

अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें फीस भुगतान के लिए बाध्य कर रहा है। ऐसा न करने पर स्थानांतरण प्रमाणपत्र लेने का दबाव बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी अभिभावक अखिलेश ने बताया कि उनका बेटा नौवीं में पढ़ता है। सातवीं में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत दाखिला हुआ था। स्कूल अब दोबारा दाखिले के नाम पर 90 हजार रुपये फीस मांग रहा है। इसके लिए तिमाही में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है, जबकि नियमों के मुताबिक 12वीं तक निशुल्क पढ़ाने का प्रावधान है।

बच्चों ने भी धरना दिया 

इस स्कूल को लेकर शिक्षा निदेशालय के क्षेत्रीय, जिला सहित निजी स्कूल शाखा के मुख्यालय में शिकायत दी गई है। इसके बावजूद स्कूल मनमानी पर अड़ा है। मंगलवार को ईडब्ल्यूएस छात्रों को वापस घर भेज दिया। उन्हें कक्षा में घुसने नहीं दिया गया। छात्रों ने भी स्कूल के बाहर धरना देकर पढ़ाई के अधिकार को लेकर विरोध दर्ज कराया। यहां ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 50 से अधिक बच्चे हैं।

फोन कर स्कूल आने से मना किया 

उत्तर-पूर्वी दिल्ली स्थित नूर ए इलाही निवासी सागर इश्राक भी भांजी के दाखिले को लेकर परेशान हैं। उन्होंने बताया कि भांजी गोंडा के एक निजी स्कूल में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत पढ़ती है। अब छठी कक्षा में आई है। शिक्षक ने फोन कर ईडब्ल्यूएस के तहत बच्ची की पढ़ाई जारी रखने से मना कर दिया। स्थानांतरण प्रमाणपत्र भी लेने का दबाव बनाया जा रहा है।

नियमानुसार दबाव नहीं बना सकते संस्थान 

बता दें कि हाल ही में शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार सरकारी निकायों की जमीन पर संचालित होने वाले निजी स्कूल नए सत्र 2024-25 के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / वंचित वर्ग (डीजी) / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) पर फीस भुगतान करने और स्थानांतरण प्रमाणपत्र लेने के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की निजी स्कूल शाखा ने आदेश जारी किया है।

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