Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Delhi Police Commissioner Sanjay Arora issues circular on forces responsibility with regard to illegal encroachment

अवैध अतिक्रमण पर दिल्ली पुलिस कैसे करे कार्रवाई, कमिश्नर ने जारी किया सर्कुलर

कमिश्नर की तरफ से जारी इस अहम सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि पुलिस खुद भी अतिक्रमण पर हस्तक्षेप कर सकती है अगर उसे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की सूचना मिले या फिर उसके सामने अवैध अतिक्रमण हो रहा हो।

Nishant Nandan पीटीआई, नई दिल्लीSun, 23 Oct 2022 06:21 PM
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दिल्ली में अवैध अतिक्रण को लेकर दिल्ली पुलिस किस तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा सकती, इसे लेकर पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने एक अहम सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कई अहम बातों का जिक्र किया गया है। इस सर्कुलर में बताया गया है कि शहर में अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद पुलिस की किस तरह अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर सकती हैं। शनिवार को जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम (पुलिस के कर्तव्य) की धारा 475 के तहत दिल्ली पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि अवैध अतिक्रमण के बारे में संबंधित नगर निगम अधिकारी को उचित तरीके से स्थाई आदेश के तहत सूचित करें। 

सूचना देने के बाद पुलिस इस मामले में तब ही हस्तक्षेप कर सकती है जब निगम अधिकारी धारा 344 (2) के तहत अवैध निर्माण को रोकने का निर्देश दें, कर्मचारियों को साइट से हटने के लिए कहें या इमारत में जो भी सामान है उसे सीज करने का निर्देश दें। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि पुलिस खुद भी अतिक्रमण पर हस्तक्षेप कर सकती है अगर उसे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की सूचना मिले या फिर उसके सामने अवैध अतिक्रमण हो रहा हो।

इस सर्कुलर में आगे कहा गया है कि कई मौकों पर विभिन्न जिलों से मिल रही शिकायतों की वजह से पुलिस बल की छवि खराब हो रही है। कहा गया है कि लोग कानून पर विश्वास करते हैं और यहीं हमारी सफलता का मूल मंत्र हैं। इससे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। जो पुलिसकर्मी इस बीट पर काम करते हैं उन्हें बाजार, रिहायशी कॉलोनियों और अन्य जगहों पर अपनी जिम्मेदारी के बारे में सही तरीके से पता होना जरूरी है और वो भी इसमें कतई कोताही ना बरतें।
 

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