पिछले 5 सालों में कितनी मिलीं यौन उत्पीड़न की शिकायतें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी डीसीपी से मांगी रिपोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस कमिश्नर और डीसीपी साउथ को एक महिला पुलिसकर्मी की याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें यौन उत्पीड़न की शिकायत के निवारण के लिए आईसीसी के गठन की मांग की गई थी।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने दिल्ली के सभी पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को पिछले पांच वर्षों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को मिली यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
ध्यान रहे कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) दक्षिण को एक महिला पुलिसकर्मी की याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें यौन उत्पीड़न की शिकायत के निवारण के लिए आईसीसी के गठन की मांग की गई थी।
सूत्रों के अनुसार, कमिश्नर ने 30 सितंबर को सभी डीसीपी और यूनिट्स को यह ब्योरा देने के लिए आदेश जारी किया कि पिछले 5 वर्षों में 30 सितंबर तक आईसीसी में उनके संबंधित जिले या यूनिट्स में यौन उत्पीड़न की कितनी शिकायतें मिलीं।
उन्होंने यह भी पूछा कि ऐसी कितनी शिकायतों की पुष्टि हुई है और कितनी शिकायतें दर्ज की गईं और साथ ही आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई शुरू की गई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 सितंबर को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यौन उत्पीड़न की शिकायत के निवारण के लिए दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी द्वारा आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के गठन की मांग करने वाली एक महिला पुलिस की याचिका पर नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता अपने सुपीरियर सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज एक मामले में कथित यौन उत्पीड़न की शिकार है। उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, घटना के तीन महीने के भीतर आईसीसी का गठन किया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं किया गया है।
जस्टिस अनु मल्होत्रा ने 28 सितंबर को दिल्ली सरकार, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और पुलिस उपायुक्त (डीसीपी)-साउथ को याचिका पर नोटिस जारी किया।
यह मामला सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर, 2022 को सूचीबद्ध किया गया है। यह केस दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ याचिकाकर्ता की शिकायत पर 3 अगस्त, 2021 को मालवीय नगर थाना में दर्ज बलात्कार और धमकी की धाराओं के तहत एफआईआर से संबंधित है।