मानहानि मामले में पेश हुईं आतिशी, कोर्ट का केजरीवाल को समन भेजने से इनकार
मानहानि के एक मामले में दिल्ली की मंत्री आतिशी कोर्ट के समक्ष वर्चुअली पेश हुईं। मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख तय की। बीजेपी नेता ने केस दर्ज कराया है।
मानहानि के एक मामले में दिल्ली की मंत्री आतिशी कोर्ट के समक्ष वर्चुअली पेश हुईं। मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट तान्या बमनियाल ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख तय की। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
भाजपा नेता कपूर ने अपने मुकदमे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी दर्ज कराया था, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में आतिशी को 28 मई को समन जारी किया था।
शिकायत दर्ज कराने से पहले बीजेपी नेता ने आतिशी को लीगल नोटिस भेजा था। नोटिस में उन्होंने कहा था कि 2 अप्रेल 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता ने पार्टी में शामिल करने के लिए उनसे संपर्क किया था। प्रवीण शंकर कपूर की ओर से वकील सत्य रंजन ने यह नोटिस भेजा था।
नोटिस में कहा गया था कि आतिशी ने झूठा आरोप लगाकार बीजेपी और उसके सदस्यों को बदनाम किया है। आतिशी ने यह नहीं बताया कि किस नेता ने उनसे संपर्क किया था। यह केवल भ्रम फैलाने के लिए किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि आतिशी तुरंत अपने बयान वापस लें और टेलीवीजन और सोशल मीडिया पर इसके लिए माफी मांगें।
दरअसल, आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि उनके एक नजदीकी के माध्यम से बीजेपी ने उनसे संपर्क कर कहा था कि वह पार्टी ज्वाइन कर लें, वर्ना आने वाले दिनों में ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। आप नेता ने आरोप लगाया था कि केंद्र की बीजेपी सरकार जांच एजेंसियों के माध्यम से डराने का प्रयास कर रही है।
आप नेता ने कहा था कि वह अरविंद केजरीवाल का सिपाही हैं और किसी से नहीं डरती हैं। वह केजरीवाल के नेतृत्व में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेंगी। आगे चलकर आतिशी ने यह भी आरोप लगाया था कि आम चुनाव से पहले आप नेता राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।