'अपमानजनक ', दिल्ली HC ने यूट्यूबर को दिया 24 घंटे में वीडियो हटाने का आदेश
जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि श्याम मीरा सिंह ने मजबूरी के कारण यूट्यूब वीडियो को प्राइवेट किया था। अदालत ने उक्त टिप्पणी गुरमीत राम रहीम की याचिका पर दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ अपमानजनक सामग्री वाला अपना वीडियो सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया। जस्टिस जसमीत सिंह ने जेल में बंद धार्मिक गुरु के मुकदमे से निपटते हुए कहा कि वीडियो मानहानिकारक है और उन्होंने पत्रकार श्याम मीरा सिंह को अपने बयानों के स्रोत के बारे में अस्वीकरण के साथ एक नया वीडियो अपलोड करने की स्वतंत्रता दी।
हालांकि, कोर्ट ने यूट्यूबर को एक नया वीडियो अपलोड करने की स्वतंत्रता दी और कहा कि इसके लिए उन्हें डिस्क्लेमर देना होगा कि संबंधित सामग्री रहीम की दोषसिद्धि पर निचली अदालत के फैसले और अनुराग त्रिपाठी की पुस्तक "डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम" से संबंधित है। सोमवार को हुई सुनवाई पर अदालत ने यूट्यूबर को चेतावनी दी थी अगर उन्होंने राम रहीम के सोशल मीडिया पर पोस्ट करना जारी रखा तो अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि श्याम मीरा सिंह ने मजबूरी के कारण यूट्यूब वीडियो को प्राइवेट किया था। अदालत ने उक्त टिप्पणी गुरमीत राम रहीम की याचिका पर दिया। राम रहीम ने 17 दिसंबर को अपने यूट्यूब चैनल पर सिंह द्वारा प्रकाशित एक वीडियो के संबंध में श्याम मीरा सिंह पर मानहानि का मुकदमा किया है।