आफताब की याचिका पर जेल प्रशासन और IO को नोटिस, कोर्ट ने मांगा जवाब; जानिए क्या है पूरा मामला
श्रद्धा मर्डर केस: यह भी कहा गया है कि चार्जशीट जिस पेन ड्राइव में दी गई है वो ओवरलोडेड है और किसी एडवांस कम्प्यूटर को सपोर्ट नहीं कर रहा। पेन ड्राइव में जो फुटेज दी गई है वो भी ठीक ढंग से नहीं है।
श्रद्धा मर्डर केस: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पूनावाला की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। आफताब ने अपनी याचिका के जरिए मांग की थी कि उसे चार्जशीट और फुटेज ठीक ढंग से मुहैया कराई जाए। इसके अलावा उसने पढ़ाई-लिखाई से संबंधित अपने सर्टिफिकेट को भी वापस दिये जाने की मांग की थी। उसने अपनी याचिका में बताया था कि वो आगे की उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है।
उसकी याचिका पर सुनवाई के दौरान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविराल शुक्ला ने जांच अधिकारी और जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है। अदालत ने जांच अधिकारी और जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। लिखित मटेरियल उपलब्ध कराने और एजुकेशनल सर्टिफिकेट मुहैया कराने से जुड़े मुद्दे पर अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी। इसके अलावा ई-चार्जशीट देने और वीडियो फुटेज उपलब्ध कराए जाने के मुद्दे पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी। अदालत में आफताब की तरफ से यह याचिका वकील एम एस खान ने लगाई थी।
अलग पेन ड्राइव में फुटेज की मांग
अदालत में लगाई गई एक याचिका में कहा गया है कि ई-चार्जशीट वकील को मुहैया कराई गई है लेकिन यह ठीक ढंग से नहीं है इसकी वजह से उसे पढ़ा नहीं सकता है। यह भी कहा गया है कि चार्जशीट जिस पेन ड्राइव में दी गई है वो ओवरलोडेड है और किसी एडवांस कम्प्यूटर में सपोर्ट नहीं कर रहा। पेन ड्राइव में जो फुटेज दी गई है वो भी ठीक ढंग से नहीं है।
याचिका में अदालत से गुहार लगाई गई है कि वो जांच अधिकारी को निर्देश दें कि चार्जशीट को अलग-अलग फोल्डर में और फुटेज को एक अलग पेन ड्राइव में दिया जाए। एक अन्य याचिका में कहा गया है कि आरोपी के पास चार्जशीट की कॉपी है लेकिन उसके पास लिखने के लिए पेन, पेंसिल या नोटबुक नहीं है। वो अपने वकील को सहयोग करना चाहता है इसलिए जल्दी से जल्दी राइटिंग मटेरियल उपलब्ध कराया जाए।आफताब ने याचिका में यह भी गुहार लगाई है कि उसके जांच अधिकारी को निर्देश दिया जाए कि वो उसकी पढ़ाई-लिखाई से संबंधित सर्टिफिकेट उसे वापस दें दे ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके।
आफताब के खिलाफ 6629 पन्नों की चार्जशीट
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब के खिलाफ 24 जनवरी को 6629 पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश की थी। यह चार्जशीट भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 समेत अन्य कई धाराओं के तहत फाइल की गई थी। आफताब पर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या कर उसके शव के टुकड़े करने तथा सबूत मिटाने के इरादे से शव के टुकड़ों को अलग-अलग जगहों पर फेंकने का आरोप है।