दिल्ली : सड़क दुर्घटना में मरने वाले के परिवार को 12 लाख मुआवजा
सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले एक रेहड़ी चालक के परिवार को अदालत ने 12 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि पीड़ित परिवार बेहद जरूरतमंद है। परिवार में तीन बहुत छोटे...
सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले एक रेहड़ी चालक के परिवार को अदालत ने 12 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि पीड़ित परिवार बेहद जरूरतमंद है। परिवार में तीन बहुत छोटे बच्चे हैं। लिहाजा पीड़ित परिवार को 30 दिन के भीतर मुआवजे की रकम का भुगतान किया जाए।
कड़कड़डूमा अदालत ने टेम्पो का बीमा करने वाली कंपनी को यह भी निर्देश दिया है कि 12 लाख रुपये की रकम पर वह मुआवजा दावा दाखिल करने से लेकर भुगतान तक नौ फीसदी ब्याज का भुगताान भी करे। पेश मामले में रेहड़ी चालक को टेम्पो चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी थी। गंभीर रूप से जख्मी रेहड़ी चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि रेहड़ी चालक सर्विस लेन में चल रहा था, जबकि टेम्पो नियमों का उल्लंघन कर सर्विस लेन में घुसा था। इससे साफ जाहिर है कि टेम्पो चालक की गलती की वजह से रेहड़ी चालक की मृत्यु हुई। इसलिए अदालत टेम्पों का बीमा करने वाली कंपनी को मुआवजा रकम के भुगतान का आदेश देती है।