Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Covid scare: Delhi govt orders Sarojini Nagar market to operate on odd-even basis on 25 and 26 December

कोविड-19 : सरोजिनी नगर मार्केट में बेकाबू भीड़ पर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐक्शन, दो दिन के लिए ऑड-ईवन आधार पर खुलेगा बाजार

दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट (Sarojini Nagar Market) में हो रही भारी भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब स्थानीय जिला प्रशासन ने सरोजिनी नगर बाजार को 25-26 दिसंबर को ऑड-ईवन के आधार पर...

Praveen Sharma नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता, Sat, 25 Dec 2021 09:32 AM
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दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट (Sarojini Nagar Market) में हो रही भारी भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब स्थानीय जिला प्रशासन ने सरोजिनी नगर बाजार को 25-26 दिसंबर को ऑड-ईवन के आधार पर खोलने का फैसला किया है। शुक्रवार को सरोजिनी नगर मार्केट एसोसिएशन के साथ बैठक के बाद यह फैसला किया गया कि अगले दो दिन यानि शनिवार और रविवार को बाजार को ऑड-ईवन आधार पर खोला जाएगा। बाजार में किसी भी स्ट्रीट वेंडर को अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में सरोजिनी नगर बाजार में अत्यधिक भीड़ देखी गई और इसलिए संक्रमण के रोजाना के मामलों में तेजी से वृद्धि के मद्देनजर इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता को देखते हुए 24 दिसंबर को हुई बैठक में सभी बाजार व्यापार संघों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 25 और 26 दिसंबर 2021 को सप्ताहांत में ऑड-ईवन आधार पर बाजार का संचालन किया जाएगा। 

‘सरोजिनी नगर मार्केट में स्थिति भयावह’

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरोजिनी नगर बाजार में भारी भीड़ पर चिंता जताते हुए शुक्रवार को कहा कि कोविड हो या गैर-कोविड, वहां की स्थिति भयावह है और लोगों के हुजूम से भगदड़ हो सकती है। इसमें सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। अदालत सरोजिनी नगर बाजार में अवैध अतिक्रमण और वहां अनधिकृत विक्रेताओं से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

इसी बाजार में कई वर्ष पहले एक बम विस्फोट हुआ था। अदालत ने कहा कि कोविड है या नहीं, लोगों को सतर्क रहना होगा। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि सरोजिनी नगर बाजार में कोविड-19 संक्रमण या भगदड़ से कोई मौत होती है तो नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली पुलिस के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसके जिम्मेदार होंगे।

अदालत ने दिल्ली पुलिस और डीडीएमए को बाजार में लोगों की आवाजाही के लिए एक योजना तैयार करने को तथा एनडीएमसी और अन्य अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि वहां कोई भीड़भाड़ न हो। अदालत ने डीडीएमए को तुरंत बाजार का दौरा करने और महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्थिति का आकलन करने का निर्देश दिया है।

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